मद्य निषेध दिवस पर आज जागरुकता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे CM नीतीश

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Published : Nov 26, 2021, 7:43 AM IST

Prohibition Day in Patna

बिहार सरकार के सभी कर्मचारी एक बार फिर मद्य निषेध के प्रति चेतना जगाने का शपथ लेंगे. मद्य निषेध दिवस के मौके पर राज्य के सभी लोग शपथ लेंगे कि वे न तो शराब का सेवन करेंगे और न ही इसकी बिक्री होने देंगे. इस उपलक्ष्य पर पटना के ज्ञान भवन में जागरुकता कार्यक्रम होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे.

पटना: बिहार में नशा मुक्ति के प्रति जागरुकता के लिए आज, 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस (Prohibition Day in Patna) मनाया जा रहा है. इस उपलक्ष्य पर पटना के ज्ञान भवन में मुख्य कार्यक्रम होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री जागरुकता अभियान की भी शुरुआत करेंगे. पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) को लेकर 7 घंटे तक मैराथन समीक्षा की थी. उन्होंने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया था.

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उन्होंने बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाने की बात भी कही थी. इस अभियान के साथ एक बार फिर से सभी सरकारी कर्मचारियों, पुलिस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाने की भी तैयारी है. पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर ज्ञान भवन में कार्यक्रम 11:30 बजे से शुरू होगा. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री के अलावा सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

दरअसल, राज्य में शराब पर प्रतिबंध को लेकर लगातार सख्त रुख दिखा रही नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं चाहती है. यही कारण है कि सभी विभागों और कार्यालयों के पदाधिकारी और कर्मचारी आज मद्य निषेध की शपथ लेंगे. सभी विभाग और कार्यालय अपने परिसर में 11 बजे शराब का सेवन नहीं करने करने की शपथ लेंगे. मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी कर्मचारियों को शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई कर्मचारी आज, 26 नवंबर को शपथ लेने से चूक जाता है तो हफ्ते भर में शपथ लेने का वीडियो विभागीय अधिकारी को भेजना होगा.

बता दें कि बिहार में 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है. इसी दिन 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून अस्तित्व में आया था. इसके बाद पूरे बिहार में शराब पीना और पिलाना और किसी भी तरह से इसका निर्माण करना अवैध हो गया. शराबबंदी कानून अस्तित्व में आने के बाद पूरे बिहार में शराब पर बैन लगा दिया गया. साथ ही शराबबंदी को लेकर कठोर कानून भी बनाया गया. कानून लागू होने के बाद किसी के घर में खाली शराब की बोतल बई बरामद होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

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