बिहार पंचायत चुनाव: थम गया 8वें चरण के प्रचार का शोर, 24 नवंबर को 36 जिलों के 55 प्रखंडों में होगा मतदान

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Published : Nov 22, 2021, 9:44 PM IST

बिहार पंचायत चुनाव

त्रि-स्तरीय बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के आठवें चरण (Eighth Phase) का मतदान 24 नवंबर को होना है. इस चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया. आठवें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

पटना: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के आठवें चरण (Eighth Phase) के लिए प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम गया. प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी. अब कड़ी सुरक्षा के बीच 24 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. पोलिंग पार्टियां बूथों की ओर रवाना हो गई हैं.

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आठवें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. आठवें चरण का चुनाव परिणाम 26 और 27 नवंबर को आएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आठवें चरण में 66 लाख 55 हजार 233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिसमें 35,02,260 पुरुष मतदाता, 31,52,763 महिला मतदाता और 210 अन्य मतदाता भी शामिल हैं. इस चरण में 92,376 प्रत्याशी चुनावी मैदान अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें 42803 पुरुष प्रत्याशी और 49573 महिला प्रत्याशी शामिल हैं.

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आठवें चरण में कुल 25,561 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है. जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 11,173, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 1135, पंचायत समिति सदस्य के लिए 821, जिला परिषद सदस्य के लिए 124, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 1135 और ग्राम कचहरी पंच के लिए 1173 प्रत्याशी पद निर्धारित हैं.

इस चरण में 3356 प्रत्याशियों के जीत का डंका पहले ही बज चुका है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 148 प्रत्याशी, ग्राम कचहरी पंच पद पर 3202 प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य पद पर 3 प्रत्याशी, ग्राम कचहरी सरपंच पद पर दो प्रत्याशी और ग्राम पंचायत मुखिया पद पर 1 प्रत्याशी शामिल हैं. इस चरण में 166 पदों पर किसी भी प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाने के कारण 166 पद रिक्त रह जाएंगे, जिसमें 4 पद ग्राम पंचायत सदस्य, 1 पद पंचायत समिति सदस्य, 161 ग्राम कचहरी पंच पद शामिल हैं.

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राज्य निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था के तहत जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर मतदान करने जाएगा उसका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा. कोई भी फर्जी वोटर जो पहले के किसी चरण में मतदान कर चुका है और फिर दोबारा वोट डालने पहुंचा है तो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भी भेज दिया जाएगा. इस मामले के आरोपियों को एक साल की सजा हो सकती है. साथ ही उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार प्रत्याशियों के साथ-साथ राज्य के तमाम नागरिकों के लिए काफी सहूलियत दी गई है, एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ऑनलाइन नामांकन या नुक्कड़ नाटक जनसभा करने के लिए आदेश लेने के लिए sec.bihar.gov.in के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं, आदेश ले सकते हैं, साथ ही किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800 345 7243 पर संपर्क किया जा सकता है.

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