Gaya Crime News: नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Feb 3, 2022, 9:54 PM IST

Updated : Feb 3, 2022, 10:20 PM IST

बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

गया में पुत्री से दुष्कर्म (Father Molestation Daughter in Gaya) के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई. मामला दर्ज होने के डेढ़ वर्ष के बाद यह सजा सुनाई गई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार के द्वारा यह सजा सुनाई गई.

गया: बिहार के गया में नाबालिग पुत्री से 1 साल तक दुष्कर्म करने और अबॉर्शन कराने के मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (Sentenced to Life Imprisonment in Molesting Case in Gaya) सुनाई. आज गया सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज सह एडीजे-7 नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

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गया में नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा


'वर्ष 2020 के जुलाई महीने का मामला है. जब, नाबालिग पुत्री ने पिता द्वारा एक साल तक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था. पुत्री गर्भवती हो गई तो उसे इस्लामपुर ले जाकर अबॉर्शन कराने के दौरान पिता को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद से वह गया जेल में बंद है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज एडीजे-7 नीरज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपित अभियुक्त पिता सुरेंद्र पासवान को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है.' - सुनील कुमार, स्पेशल पीपी पॉक्सो वकील



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नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

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Last Updated :Feb 3, 2022, 10:20 PM IST
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