नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 को आजीवन कारावास, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पाया दोषी

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Published : Apr 28, 2022, 9:34 PM IST

भागलपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

भागलपुर में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामला (Minor Gang Rape Case) में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Bhagalpur Pocso court) में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने सोनिया गोस्वामी और अरविंद चौधरी को दोषी करार दिया है. मामला बबरगंज थाना क्षेत्र का है.

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भागलपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा: विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि मामला 18 अक्टूबर 2019 का है. इसमें महिला थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. मामले में चार आरोपियों को जेल भेज गया था. इसमें दो किशोर न्याय बोर्ड चले गए. वहीं, दो आरोपियों का केस पोक्सो कोर्ट में चल रहा था. इसमें 27 अप्रैल को दोनों को दोषी पाया गया और 28 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को दिया है.

''दोनों आरोपियों का पोक्सो कोर्ट में विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह के यहां ट्रायल चल रहा था. इसमें चार लोगों की गवाही हुई थी. जिसके बाद मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाया गया. 27 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था और 28 अप्रैल को सजा सुनाई गई. इसमें दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही सरकार को पीड़ित को 4 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.''- शंकर जयकिशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट

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