पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी: 165 नए काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात - WB PREPARES FOR VOTE COUNTING

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पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 4:40 PM IST

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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. काउंटिंग के दिन काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. साथ ही, मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. मतणगना की प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है.  

आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 20B के ये व्यवस्था की है. ऑब्जर्वर को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग की देखदेख और नियंत्रण में काम करेंगे.  

पुलिस ऑब्जर्वर अपने विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की देखरेख करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्र के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुसार हो. हालांकि वो किसी भी हालत में वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल में नहीं जाएंगे.

पुलिस ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑब्जर्वर और मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात दूसरे चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे. 

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. काउंटिंग के दिन काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं. साथ ही, मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं. मतणगना की प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है.  

आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 20B के ये व्यवस्था की है. ऑब्जर्वर को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग की देखदेख और नियंत्रण में काम करेंगे.  

पुलिस ऑब्जर्वर अपने विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की देखरेख करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्र के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुसार हो. हालांकि वो किसी भी हालत में वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग हॉल में नहीं जाएंगे.

पुलिस ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑब्जर्वर और मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात दूसरे चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे. 

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