पंजाब सरकार ने DA बकाया मामले में SC में कहा, दो हफ्ते में नहीं हो सकता 14 हजार 191 करोड़ का भुगतान
🎬 Watch Now: Feature Video

Published : September 2, 2026 at 1:58 PM IST
पंजाब सरकार ने बकाया DA भुगतान मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के सभी बकाया भुगतान दो हफ़्ते के अंदर करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य में कार्यरत 'ऑल इंडिया सर्विसेज' के अधिकारियों पर लागू दरों के हिसाब से बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पेमेंट न होने की स्थिति में राज्य को 6 प्रतिशत साधारण ब्याज देना होगा. इस पर राज्य सरकार का तर्क है कि इतने कम समय में लगभग 14 हजार 191 करोड़ रुपये का भुगतान करना असंभव है.
पंजाब सरकार ने बकाया DA भुगतान मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के सभी बकाया भुगतान दो हफ़्ते के अंदर करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य में कार्यरत 'ऑल इंडिया सर्विसेज' के अधिकारियों पर लागू दरों के हिसाब से बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पेमेंट न होने की स्थिति में राज्य को 6 प्रतिशत साधारण ब्याज देना होगा. इस पर राज्य सरकार का तर्क है कि इतने कम समय में लगभग 14 हजार 191 करोड़ रुपये का भुगतान करना असंभव है.

