दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी - शरजील इमाम की जमानत याचिका
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Published : July 17, 2026 at 8:07 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी. शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को शरजील इमाम के साथ-साथ उमर खालिद की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दायर किया था जिसमें दोनों की जमानत याचिकाओं के खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए गए. शरजील इमाम ने जमानत याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं. बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी. इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी. शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को शरजील इमाम के साथ-साथ उमर खालिद की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दायर किया था जिसमें दोनों की जमानत याचिकाओं के खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए गए. शरजील इमाम ने जमानत याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं. बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी. इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं.

