इलाहाबाद HC से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक, फैसला सुरक्षित - BIG RELIEF TO AVIMUKTESHWARANANDA
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Published : February 27, 2026 at 10:53 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है और फैसले को सुरक्षित रख लिया.
इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आते ही वाराणसी स्थित शंकरचार्य के मठ में खुशियों का दौर शुरू हो गया. उनके अनुयायी खुशियां मनाने लगे. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया.
शंकराचार्य पर नाबालिग बटुकों के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को साजिश का शिकार बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, ऐसे में कोर्ट का फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मामला दर्ज कराने वालों के पास कोई सबूत नहीं है.
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ झूंसी थाने में 22 फरवरी को FIR दर्ज की गई थी..
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है और फैसले को सुरक्षित रख लिया.
इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आते ही वाराणसी स्थित शंकरचार्य के मठ में खुशियों का दौर शुरू हो गया. उनके अनुयायी खुशियां मनाने लगे. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया.
शंकराचार्य पर नाबालिग बटुकों के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को साजिश का शिकार बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, ऐसे में कोर्ट का फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मामला दर्ज कराने वालों के पास कोई सबूत नहीं है.
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ झूंसी थाने में 22 फरवरी को FIR दर्ज की गई थी..

