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पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी सहित तीन इंजीनियरों का वारंट जारी, तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 10:58 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता, मेरठ के मुख्य अभियंता वितरण गुरजीत सिंह और अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल अभिषेक सिंह का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें तीन अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूमि इंटरप्राइजेज मेरठ की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता रजत ऐरन व राजकुमार सिंह को सुनकर दिया है. मेरठ निवासी निखिल त्यागी की फर्म भूमि एंटरप्राइजेज की ओर से मेरठ में डीजल गाड़ियों और ड्राइवर की आपूर्ति के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से जारी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए याचिका की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया जारी रहने पर यह अवमानना याचिका की गई.

अधिवक्ता द्वय रजत ऐरन एवं राजकुमार सिंह ने कहा कि अवमानना नोटिस जारी होने एवं रोक के बावजूद विपक्षी अधिकारी टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और भुगतान भी कर रहे हैं. नोटिस का तामील हो जाने के बावजूद न तो आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया और न ही अधिकारियों की और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए, जो न्यायालय की घोर अवमानना की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने तीनों अधिकारियों का जमानती वारंट जारी करते हुए सीजेएम मेरठ को तीन अप्रैल को तीनों अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

नोएडा के वृंदावन पार्क में धार्मिक साइट बनाने के निर्णय को चुनौती, हाईकोर्ट ने प्राधिकरण से जवाब मांगा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 15 ए स्थित वृंदावन पार्क में धार्मिक साइट बनाने के न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोएडा से जवाबी हलफनामा मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने एसपी सिंह व 58 अन्य की याचिका पर दिया है. वृंदावन पार्क के हिस्से में नोएडा अथॉरिटी की ओर से धार्मिक साइट बनाने का प्रस्ताव है.

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि नोएडा अथॉरिटी की ओर से दाखिल हलफनामा असिस्टेंट चीफ अफसर रैंक के नीचे के अधिकारी का नहीं होना चाहिए. याचिका में धार्मिक साइट बनाने का विरोध किया जा रहा है. वृंदावन पार्क के हिस्से में धार्मिक साइट बनाने के निर्णय का वहां के निवासी विरोध कर रहे हैं. कोर्ट इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख लगाई है.

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