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झारखंड में एसआईआरः 1.63 करोड़ मतदाताओं को नहीं जमा करने होंगे कोई दस्तावेज

झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया में मौजूदा समय में मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे.

1.63 crore voters will not be required to submit any documents for the SIR process In Jharkhand.
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 5:42 PM IST

4 Min Read
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रांचीः झारखंड के 2026 की मतदाता सूची के 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी.

इन मतदाताओं को प्रारूप एसआईआर मतदाता सूची और 2026 की अंतिम एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए गणना अवधि के दौरान केवल विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्री-फिल्ड गणना फॉर्म तथा हालिया रंगीन तस्वीरें जमा करनी होगी. मैपिंग कार्य समाप्त होने के बाद अब चुनाव आयोग का मुख्य फोकस 30 जून से शुरू हो रहे मतदाताओं के पहचान को लेकर है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार राज्य के 2026 की मतदाता सूची के शेष बचे अनमैप मौजूदा मतदाताओं के स्वयं और पैतृक मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र गणना अवधि 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 के दौरान आयोजित किया जाएगा.

अनमैप किए गए मतदाताओं से अनुरोध है कि यदि आप या आपके माता-पिता झारखंड के बाहर पिछली एसआईआर मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे, तो गणना अवधि के दौरान बीएलओ के घर-घर दौरे के समय झारखण्ड या अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की 2003 की एसआईआर मतदाता सूची का विवरण बीएलओ को अवश्य उपलब्ध कराएं.

मतदाता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि (उनके बीएलए-2 सहित) और चुनावी प्रक्रिया के अन्य हितधारक www.voters.eci.gov.in पर जाकर पिछले एसआईआर विवरण में अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं. मतदाताओं द्वारा दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता को कम करने के लिए ही मौजूदा मतदाताओं की स्वयं और/या पैतृक मैपिंग की जा रही है.

SIR में मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण तिथि

  • 30.06.2026 से 29.07.2026 - बीएलओ द्वारा घर-घर का दौरा (House to House Visit).
  • 05.08.2026 - प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन.
  • 05.08.2026 से 04.09.2026 - दावा और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि.
  • 05.08.2026 से 03.10.2026 - नोटिस और सत्यापन की अवधि.
  • 07.10.2026 - अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन.

1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे युवा भी बनेंगे वोटर

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2026 की मतदाता सूची के केवल सीमित संख्या में मौजूदा मतदाताओं और झारखंड में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक नए मतदाताओं को ही दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी. जिन मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, उनकी सूची 5 अगस्त 2026 को या उसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र और सीईओ झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी. उन्हें संबंधित ईआरओ (ERO) द्वारा दस्तावेज जमा करने के लिए व्यक्तिगत नोटिस भी तामील किया जाएगा.

भारत के जो पात्र नागरिक 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हैं. वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा करें. झारखंड में नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए, पिछले एसआईआर में माता-पिता के मतदाता पंजीकरण विवरण का उद्धरण पृष्ठ या स्वयं का विवरण (यदि कोई पात्र नागरिक 2003 के एसआईआर में पंजीकृत था लेकिन 2026 की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है) माता-पिता या स्वयं के मामले में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा.

इसके अतिरिक्त जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर अन्य दस्तावेज मान्य होंगे. मौजूदा मतदाताओं की स्वयं या पैतृक मैपिंग संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ द्वारा मतदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ईसीआईनेट में बीएलओ ऐप के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर की जा रही है. इसलिए, प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर पढ़ रहे छात्रों या अस्थायी रूप से झारखंड से बाहर रह रहे अन्य लोगों को मैपिंग के उद्देश्य से बीएलओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है.

प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर पढ़ रहे छात्रों आदि की ओर से परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ से संपर्क करके या ईसीआईनेट (ECINET) में उपलब्ध 'बुक-ए-कॉल' (BOOK-A-CALL) सुविधा या झारखंड के प्रत्येक घर में चिपकाए गए स्टिकर पर उल्लिखित बीएलओ के फोन नंबर के माध्यम से मैपिंग का कार्य किया जा सकता है.

इसी तरह, गणना फॉर्म (Enumeration Form) पर भी प्रवासी श्रमिकों के परिवार के सदस्य द्वारा संबंध के प्रकार और नाम का उल्लेख करते हुए. ईसीआईनेट (ECINET) के माध्यम से ऑनलाइन या बीएलओ से इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्तिगत गणना फॉर्म प्राप्त करके हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और वे हस्ताक्षरित गणना फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से बीएलओ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकते हैं.

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