आज से बदली मजदूरी दरें, केंद्र सरकार ने जारी की नई सूची, जानिए हिमाचल में मिलेगी अब कितनी दिहाड़ी?
केंद्र सरकार ने विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए अलग मजदूरी दरें भी तय की हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 4:18 PM IST
शिमला: देशभर के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई 2026 से नई राज्यवार दैनिक मजदूरी दरें लागू कर दी हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के राजपत्र (Gazette of India) में अधिसूचना जारी कर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G Act, 2025 के तहत अकुशल श्रमिकों की नई दैनिक मजदूरी दरें निर्धारित की हैं. यह अधिसूचना 30 जून को जारी की गई थी और नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं.
केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पहले जारी वर्ष 2013 की अधिसूचना को प्रतिस्थापित करते हुए नई मजदूरी दरें तय की गई हैं. ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को अब राज्यवार निर्धारित नई दिहाड़ी के अनुसार भुगतान किया जाएगा. मजदूरी दरें तय करते समय विभिन्न राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय आर्थिक स्थिति और श्रम लागत को ध्यान में रखा गया है.

हिमाचल में इतनी मिलेगी दिहाड़ी
नई अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के गैर-अनुसूचित (सामान्य) क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी. वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में यह दर 375 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है. यानी अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को सामान्य क्षेत्रों की तुलना में प्रतिदिन 75 रुपये अधिक भुगतान मिलेगा.

इन राज्यों में सबसे अधिक मजदूरी
राजपत्र में जारी सूची के अनुसार, हरियाणा में 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये और केरल में 401 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तय की गई है. कर्नाटक में 382 रुपये, पंजाब में 360 रुपये, महाराष्ट्र में 317 रुपये, आंध्र प्रदेश में 312 रुपये तथा तेलंगाना में 308 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है. वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मजदूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन रखी गई है.

विशेष क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान
केंद्र सरकार ने विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए अलग मजदूरी दरें भी तय की हैं. सिक्किम की तीन विशेष ग्राम पंचायतों में 450 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है. इसके अलावा अंडमान-निकोबार के निकोबार जिले में 367 रुपये तथा हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 375 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी.
रोजगार गारंटी भी बढ़ाई गई
नई व्यवस्था के तहत विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G Act, 2025 में रोजगार गारंटी को भी बढ़ाया गया है. पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, जबकि अब नई व्यवस्था में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है. यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार रोजगार भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है.
आज से लागू हुई नई व्यवस्था
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई मजदूरी दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो गई हैं. अब संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को इन्हीं संशोधित दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा. इससे लाखों ग्रामीण श्रमिकों को नई व्यवस्था के तहत लाभ मिलने की उम्मीद है.
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