कोर्ट के आदेश से बनारस के बड़े हॉस्पिटल पर होगा केस; रिटायर्ड जवान की मौत का मामला
पीड़ित पक्ष से मृतक के भाई अमित कुमार ने बताया कि वह आजमगढ़ के रहने वाले हैं. उन्होंने कोर्ट में यह आवेदन दिया था.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 8:59 AM IST
वाराणसी: अपर मुख्य नायक मजिस्ट्रेट षष्टम अर्पित पवार की अदालत ने इलाज के दौरान लापरवाही करने पर सेवानिवृत्त जवान की मौत के मामले में एफआईआर के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल के प्रबंधक संतोष सिंह और संबंधित चिकित्सा पद्धति से जुड़े डॉ. अनुराग दीक्षित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चितईपुर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि प्रार्थी के आवेदन पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की जाए.
पीड़ित पक्ष से मृतक के भाई अमित कुमार ने बताया कि वह आजमगढ़ के रहने वाले हैं. उन्होंने कोर्ट में यह आवेदन दिया था. आरोप लगाया था कि उनके भाई ITBT से रिटायर्ड सुजीत कुमार सिंह के गॉल ब्लैडर में स्टोन का ऑपरेशन वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल में हुआ था.

इसके लिए 23 अप्रैल 2025 को भर्ती करने के बाद अनुराग दीक्षित ने ऑपरेशन की प्रक्रिया की थी. वहां से घर आने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी और दोबारा अस्पताल पहुंचने पर गंभीरता से उसको देखा नहीं गया. साथ ही दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया.
10 मई को सुजीत की लखनऊ में इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई. बाद में पता चला कि एपेक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही से ऑपरेशन किया था. इसके बाद वादी ने थाने से लेकर पुलिस के आलाधिकारियों तक गुहार लगाई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली.
न्यायालय ने CMO वाराणसी को मेडिकल बोर्ड से जांच करने का निर्देश भी दिया था. इसके बाद भी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में लापरवाही दिखाई. कोर्ट ने रिपोर्ट पत्रावली का अवलोकन करने के बाद डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
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