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हाईकोर्ट ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रजनी रावत के ट्रांसफर आदेश को किया रद्द, पढ़ें पूरी खबर

स्वास्थ्य निदेशालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर तैनात रजनी रावत के ट्रांसफर के पक्ष में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 1, 2026 at 12:55 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी करते हुए देहरादून के स्वास्थ्य निदेशालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात रजनी रावत के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया. रजनी रावत ने 13 फरवरी, 2026 के स्थानांतरण आदेश को उच्च न्यायलय में चुनौती दी थी. याचिका में उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें बिना नियमों का पालन करते हुए चमोली जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्थानांतरण आदेश रद्द करते हुए कहा कि यह कानून के अनुसार नहीं है.

हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आदेश को किया रद्द: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया है. याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना और उचित जांच के बिना जारी किया गया. उन्होंने उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(4) का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण से पहले उचित जांच और पुष्टि आवश्यक है. राज्य सरकार की ओर से ने तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने पहले के विभागीय स्थानांतरण आदेशों का पालन नहीं किया और उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए थे.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये आदेश: हालांकि, अदालत ने पाया कि स्थानांतरण आदेश से पहले कोई उचित जांच नहीं की गई और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्थानांतरण आदेश रद्द करते हुए कहा कि यह कानून के अनुसार नहीं है. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा 15 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत विस्तृत अभ्यावेदन पर विचार करते हुए और उन्हें उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नया आदेश जारी करें. अदालत ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिए. इसी के साथ खंडपीठ ने याचिका का पूरी तरह से निपटारा कर दिया.

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