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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम की सख्ती, कोचिंग संस्थानों और अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई

रांची नगर निगम ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और अवैध-होर्डिंग्स के खिलाफ नोटिस जारी किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

COACHING INSTITUTES IN RANCHI
रांची नगर निगम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 9:03 PM IST

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रांची: सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों के आलोक में रांची नगर निगम ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. नगर निगम का स्पष्ट कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शा, अनुमोदित उपयोग, ट्रेड लाइसेंस तथा अग्नि सुरक्षा मानकों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

सुरक्षा मानकों की जांच होगी

नगर निगम की नगर निवेश शाखा ने पहले चरण में 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है. नोटिस पाने वाले संस्थानों से भवन और संस्थान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे. इनमें स्वीकृत भवन मानचित्र, भवन के अनुमोदित उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, आवश्यक अनुमतियां, फायर एनओसी और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी.

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण अथवा बिना आवश्यक अनुमति के संचालित गतिविधियां नियमों के दायरे में कार्रवाई के योग्य होंगी. स्वीकृत आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग कर कोचिंग संस्थान या अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित किए जाने पर भी भवन के स्वीकृत उपयोग और संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष जोर

बड़ी संख्या में विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर एग्जिट, वैध फायर एनओसी समेत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है. जांच में सुरक्षा प्रावधानों की कमी मिलने पर संबंधित संस्था और भवन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन पाए जाने और निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी सुधार नहीं होने पर सीलिंग समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है.

नोटिस पाने वाले संस्थानों में लालपुर स्थित हरिओम टावर में न्यूटन ट्यूटोरियल, समर्थ एकेडमी और फीटजी डिजाइनर कॉम्प्लेक्स में विजन आईएएस, इटरनल करियर क्लासेस, कैड डिजाइन स्कूल, स्काईटेक एविएशन, एंबिशन एडवर्स, केडी लाइब्रेरी, भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो, ईस्ट जेल रोड स्थित वीएमएस लाइब्रेरी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट, इनसाइट लाइब्रेरी, प्रसाद एंड विनायक लाइब्रेरी, मेटा विजन एकेडमी, परफेक्ट ट्यूटोरियल, एक्स एनसीआईएएस, किरण एकेडमी, एग्जाम फाइटर एवं थड़पखना और स्कूलर रोड स्थित भविष्य भारती शामिल हैं.

अवैध होर्डिंग्स पर भी निगम की कार्रवाई

इधर, पैदल यात्रियों के आवागमन में बाधा पैदा करने वाले अवैध होर्डिंग्स, मोनोपोल और यूनिपोल के खिलाफ भी नगर निगम ने अभियान तेज किया है. सुप्रीम कोर्ट के Civil Appeal No. 4665-4666/2025 तथा झारखंड हाईकोर्ट के संबंधित आदेशों के तहत फुटपाथ पर होर्डिंग लगाने और पैदल यात्रियों के रास्ते में अवरोध पैदा करने वाली संरचनाओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. 12 फीट से कम ऊंचाई वाले होर्डिंग्स को भी हटाने का निर्देश है.

इसी क्रम में राम मंदिर-कांके रोड से हिंदपीढ़ी चौक वाया हरमू बाईपास मार्ग पर होर्डिंग, मोनोपोल और यूनिपोल की जांच की गई. जांच में करीब 95 प्रतिशत होर्डिंग 12 फीट से कम ऊंचाई पर या फुटपाथ/पैदल पथ के क्षेत्र में पाए गए, जिससे पैदल यात्रियों के सुगम और सुरक्षित आवागमन में बाधा की स्थिति सामने आई.

विज्ञापन एजेंसियों और होर्डिंग संचालकों को निर्देश

नगर निगम ने संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और होर्डिंग संचालकों को निर्देश दिया है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अवैध होर्डिंग, मोनोपोल और यूनिपोल जल्द स्वयं हटा लें. निर्धारित अवधि में इन्हें नहीं हटाने पर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा. आदेशों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग समेत अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है.

प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगीः नगर आयुक्त सुशांत गौरव

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा है कि शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी होर्डिंग, मोनोपोल और यूनिपोल की जांच जारी रहेगी. फुटपाथ और पैदल यात्रियों के मार्ग को अतिक्रमणमुक्त और सुरक्षित रखना निगम की प्राथमिकता है. न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में नियमों का उल्लंघन मिलने पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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