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26 साल पुराने हत्याकांड में तीन दोषी करार, कोर्ट परिसर से एक अभियुक्त फरार

मुजफ्फरपुर अदालत ने 26 साल पुराने हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया. इसी दौरान एक शख्स भाग निकला. पढ़ें खबर

muzaffarpur court
मुजफ्फरपुर कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 23, 2025 at 1:07 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया. जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बाजार मोहल्ले में 1999 में हुए मनीचंद्र राय हत्याकांड में 26 साल बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 की अदालत ने मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषसिद्धि के बाद कोर्ट परिसर से एक अभियुक्त के फरार हो जाने से हड़कंप मच गया.

एक दोषी हुआ फरार : दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में मुत्रीलाल राय, उसके पिता शिवबालक राय और मिश्रीलाल राय शामिल हैं. दोषसिद्धि के बाद तीनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था और हाजत भेजने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान अभियुक्त मुत्रीलाल राय पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया.

गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी : घटना के बाद पीठ लिपिक असित कुमार के बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मोतीपुर थाना क्षेत्र स्थित उसके आवास पर छापेमारी शुरू कर दी है. लगातार दबिश दी जा रही है.

MUZAFFARPUR COURT
मुजफ्फरपुर अदालत (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, 29 मई 1999 को जमीन विवाद को लेकर मोतीपुर के पुरानी बाजार मोहल्ले में सटहू राय के घर पर हमला किया गया था. हमले में सटहू राय के भाई मनीचंद्र राय की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में सटहू राय के फर्द बयान पर मुत्रीलाल राय, उसके पिता शिवबालक राय और मिश्रीलाल राय समेत कुल 13 लोगों को नामजद किया गया था.

7 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट : मामले की जांच करते हुए मोतीपुर थाने के तत्कालीन दारोगा सत्य नारायण मिस्त्री ने 24 अगस्त 1999 को सात आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें से दो अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है. शेष पांच में से दो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि तीन को दोषी ठहराया गया.

अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुनील पांडेय ने अदालत में सशक्त रूप से पक्ष रखा. दोषी करार दिए गए शिवबालक राय और मिश्रीलाल राय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. मामले में दोषियों की सजा पर अदालत 6 जनवरी को सुनवाई करेगी.

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