ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-SI भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ करे निर्णय

एकलपीठ ने 30 अक्टूबर, 2025 को इन अभ्यर्थियों को भर्ती में तीन साल की छूट देने को कहा था.

SUPREME COURT,  AGE LIMIT RELAXATION SI RECRUITMENT
सुप्रीम कोर्ट (Source (ANI))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 10, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को साल 2025 की एसआई भर्ती में आयु सीमा में छूट से जुड़े मामले में दायर एसएलपी को निस्तारित कर दिया है. अदालत ने कहा है कि 2021 की भर्ती को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले से ही सुनवाई कर रही है. ऐसे में आयु सीमा में छूट से जुड़े मुद्दे पर खंडपीठ 31 मार्च से पहले फैसला करे. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज मल मीणा की ओर से दायर एसएलपी का निस्तारण करते हुए दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एसआई 2021 भर्ती को रद्द करने के संबंध में निर्णय हो जाता है तो आयु सीमा का विवाद स्वत: ही समाप्त हो जाएगा. भर्ती रद्द नहीं होती है तो हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के आधार पर आयु सीमा में छूट का फैसला होगा.

पढ़ेंः एसआई भर्ती-2021: याचिकाकर्ता साक्षात्कार में शामिल होने के बाद कैसे दे सकते हैं भर्ती प्रक्रिया को चुनौती

एसएलपी दायर की थीः मामले से जुड़े अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि पेपर लीक से जुड़ी एसआई भर्ती-2021 में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एकलपीठ की ओर से इस भर्ती को रद्द करने के आधार पर साल 2025 की एसआई भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की गुहार की थी. एकलपीठ ने 30 अक्टूबर, 2025 को इन अभ्यर्थियों को भर्ती में तीन साल की छूट देने को कहा. वहीं, राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर गत 13 नवंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी.