लाल किला ब्लास्ट मामला: आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब
इससे पहले 9 जून को साकेत कोर्ट ने जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Published : June 17, 2026 at 3:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की अपनी पत्नी की इलाज के दौरान देखभाल के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जून को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. 9 जून को साकेत कोर्ट ने जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
साकेत कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जावेद अहमद सिद्दीकी ने कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रही अपनी पत्नी की इलाज के दौरान देखभाल के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है.
जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थी. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.
ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी. एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.
बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर 2025 को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे. यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसके बाद क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया था. यूजीसी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
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