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5 पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर राज्यभर में रोक, 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

Food Safety Department team taking action
कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. अगस्त माह में विभिन्न जिलों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में पांच पैकेज्ड खाद्य उत्पाद असुरक्षित पाए गए. इन खाद्य पदार्थों के वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश में आगामी दो माह के लिए रोक लगा दी गई है.

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार नमूने लेकर उनकी जांच कराई जा रही है. राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच में नंदी ब्रांड का गाय का घी, निर्माता दिशा एंटरप्राइजेज, बालोतरा, बैच/लॉट संख्या 005; रतवाड़ी टी (गोल्डन थार) ब्रांड की चाय, निर्माता श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज, रीको, बाड़मेर, बैच संख्या 150726; जीएस गोल्ड ब्रांड की लाल मिर्च पाउडर, निर्माता हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हाजिल्का, पंजाब, बैच/लॉट संख्या जीएस 31; केडीपी डेयरी-कृष्णा ब्रांड का घी, निर्माता केडीपी फूड इंडस्ट्री, सरनाथ इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, बैच संख्या डीके 1225 और डीके 160326 तथा केडीपी डेयरी-सारस ब्रांड का घी, बैच संख्या डीएस 030426 असुरक्षित पाया गया.

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लाइसेंस निलंबित: इसी तरह असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. इनमें बाड़मेर के बाखासर स्थित एम/एस हार्दिक ट्रेडर्स का मिर्च पाउडर, चूरू के चाय वाला प्रतिष्ठान की तैयार चाय, बीकानेर के रानी बाजार स्थित शर्मा सेल्स एजेंसीज का फ्राइड मटर, अजमेर के माकड़वाली स्थित श्री सवाई भोज मिल्क डेयरी और स्टीफन स्कूल चौराहा स्थित इंडिया मिल्क डेयरी का दूध, अजमेर के वैशाली नगर स्थित एमएसके रेजिडेंट का माउथ फ्रेशनर/सौंफ, टोंक के टोडारायसिंह स्थित बजाली मिल्क डेयरी और देवली स्थित श्रीजी मिल्क डेयरी का घी तथा बाड़मेर स्थित श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज की चाय शामिल है.

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वहीं, पूर्व में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण लाइसेंस निलंबित किए जाने के बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार जारी रखने पर जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं. इनमें विद्याधर नगर स्थित एम/एस बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा स्थित एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स तथा निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि असुरक्षित घोषित किए गए खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री से बचें. खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबल, ब्रांड, बैच नंबर तथा निर्माण एवं वैधता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें. किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें.