ETV Bharat / state

एसआई भर्ती-2021: व्यक्तिगत स्तर पर हुई अनियमिता के कारण पूरी भर्ती नहीं की जा सकती रद्द...

एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने के मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में राज्य सरकार ने एसआई भर्ती-2021 को एकलपीठ की ओर से रद्द करने को गलत बताया है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यदि व्यक्तिगत स्तर पर गड़बड़ी हुई भी हो, तो उसके चलते पूरे चयन तंत्र को दूषित मानकर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता. राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दिए.

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वंशिका यादव के मामले में तय किया है कि जब तक किसी भर्ती में व्यापक और संगठित स्तर पर सिस्टमेटिक गड़बड़ी सिद्ध न हो, तो पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता. एसआई भर्ती में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे साबित हो की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही दूषित थी.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर मांगा जवाब

अधिवक्ता ने कहा कि यह भर्ती एक विस्तृत और बहुस्तरीय प्रक्रिया के तहत आयोजित हुई थी. जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और फिजिकल परीक्षा शामिल थी. यदि कुछ अभ्यर्थियों के मामले में अनियमिता सामने आई है, तो उनके मामले में अलग से कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इससे दूसरे बड़ी संख्या में ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है. अदालत मामले में गुरुवार को चयनित अभ्यर्थियों के वकीलों की बहस सुनेगी.