विजयपुर उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, रामनिवास को मिलेगी राहत या होगी आफत
निर्वाचन में गलत जानकारी देने मामले में चल रही थी सुनवाई, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव का मामला

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 8:41 PM IST
श्योपुर : विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया है. चुनाव याचिका की अंतिम सुनवाई 26 फरवरी को पूरी हो गई है और अब कभी भी विजयपुर विधानसभा का फैसला सुनाया जा सकता है. इस फैसले से विजयपुर की सियासत की तस्वीर बदल जाएगी साथ ही मौजूदा विधायक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं.
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
पूर्व विधायक व पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत द्वारा दाखिल चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. तत्कालीन कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और अलीराजपुर एसडीएम मनोज गढ़वाल के बयान भी साक्ष्य सूची में दर्ज किए जा चुके थे. प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान दर्ज होने के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में विजयपुर उपचुनाव को लेकर हलचल मची है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को अपनी याचिका के फैसले पर पूरा भरोसा है और वे उपचुनाव को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं.
गलत जानकारी देने मामले में चल रही थी सुनवाई
इस राजनीतिक विवाद की शुरुआत नवंबर 2024 को विजयपुर विधानसभा के उप चुनाव के रिजल्ट के बाद से हुई थी. इस चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था और कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा विजयी हुए थे. हार के बाद पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें उन्होंने वर्तमान विधायक मुकेश मल्होत्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने नामांकन पत्र और चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी और अधूरी जानकारी दी है. यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग की नियमावली की उल्लंघन, इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई.
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हाईकोर्ट में अंतिम बहस पूरी, अब आएगा फैसला
इस फैसले पर श्योपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें बनी हुई हैं. वहीं, रामनिवास रावत ने कहा, '' मुझे पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा.''26 फरबरी को अंतिम बहस के बाद माना जा रहा है कि दो दिन के अंदर कोर्ट फैसला सुना सकती है.

