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नये वाहन पर अब हेलमेट लेना अनिवार्य, इस शहर में नियम के उल्लंघन पर खैर नहीं

शहडोल जिसे में नये दो पहिया वाहन खरीदने पर अब हेलमेट लेना जरूरी हो गया है, शहडोल कलेक्टर ने जारी किया आदेश.

Shahdol Helmet mandatory for new vehicles
नये वाहन पर अब हेलमेट लेना अनिवार्य (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 7:09 AM IST

3 Min Read
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शहडोल: अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई नया दुपहिया वाहन लेने जाता है तो हेलमेट लेने से बचता है, लेकिन अगर आप नया दुपहिया वाहन लेने जा रहे हैं तो आपको हेलमेट खरीदना ही होगा. इसे लेकर अब शहडोल कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है.

बिना हेलमेट, नया वाहन नहीं

जारी आदेश में लिखा गया है कि "अक्सर देखा जाता है कि शहडोल जिले में संचालित दुपहिया वाहन विक्रेता किसी भी वाहन खरीदने वालों को वाहन बेचते समय हेलमेट नहीं देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना होने पर जनहानि होने की सर्वाधिक आशंका होती है. शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर यातायात पुलिस अभियान चला कर हेलमेट की जांच एवं जुर्माना की कार्रवाई भी की करती है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं. सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करने पर भी यह पाया गया है की दुर्घटनाओं में सबसे अधिक जनहानि दुपहिया सवार व्यक्तियों की होती है, जिसका प्रमुख कारण है दुपहिया चालकों के द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं किया जाना है."

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहडोल जिले की सीमान्तर्गत संचालित समस्त दो पहिया वाहन विक्रेता एजेन्सियों को दो पहिया वाहन विक्रय करते समय उपभोक्ताओं को बिना हेलमेट के वाहन विक्रय किये जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी दो पहिया वाहन विक्रेता आई एस आई मार्क हेलमेट सहित वाहन का विक्रय करेगा.

इसका उल्लेख सेल लेटर, वाहन विक्रय बिल में भी करेगा तथा इसकी लिखित सूचना क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और स्थानीय पुलिस थाना को देगा. यदि कोई वाहन खरीदने वाला हेलमेट नहीं खरीदता तो उस वाहन क्रेता की सूचना संबंधित पुलिस थाने को देनी होगी.

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जारी आदेश में कहा गया है कि "सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जाए एवं आदेश की एक प्रति इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड, शहडोल जिले के समस्त पुलिस थाना, पुलिस चौकी एवं शहडोल जिले की सीमा में स्थित दो पहिया वाहन विक्रेता एजेंसीज / कम्पनीज आदि सहित सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जाए. इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित एजेन्सी/कंपनी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाई की जायेगी. यह आदेश सिख समुदाय पर लागू नहीं होगा."