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'सतयुग विधेयक': न्यायपालिका के 5 करोड़ मामलों को हल करने का नया फॉर्मूला

टीम सतयुग के राघव गर्ग ने कहा,असली समस्या झूठे केसों की है जिस पर तुरंत सजा मिलने पर ही आएगी पेंडिग केस में कमी

लंबित मामलों की जड़: 'झूठ' के लिए दंड का अभाव
लंबित मामलों की जड़: 'झूठ' के लिए दंड का अभाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 3, 2026 at 12:46 PM IST

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नई दिल्ली: हमारे देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं और इसके लिए जजों की नियुक्ति बढ़ाने, इमारतें बनाने और डिजिटल सिस्टम लगाने जैसे कदम उठाए भी गए, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि असली समस्या झूठी शिकायतों, फर्जी हलफनामों, झूठी गवाही और गलत दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई न होने से है. जब तक झूठ बोलने वालों को तुरंत सजा नहीं मिलेगी, तब तक मामले कम नहीं होंगे.

भारतीय न्यायपालिका में करीब ये 5 करोड़ लंबित मुकदमों का बोझ एक गंभीर चुनौती है. इस गंभीर संकट के समाधान के लिए 'टीम सतयुग' के संचालक राघव गर्ग ने एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है. उनका मानना है कि यदि हम न्याय व्यवस्था की बुनियाद में 'सत्य' को अनिवार्य बना दें, तो अदालतों का बोझ अपने आप आधा हो जाएगा.

5 करोड़ लंबित मामलों का समाधान बनेगा 'सतयुग विधेयक (ETV Bharat)

लंबित मामलों की जड़: 'झूठ' के लिए दंड का अभाव
राघव गर्ग ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में झूठी शिकायतें दर्ज करने, फर्जी हलफनामे (Affidavits) देने व शपथ लेकर झूठ बोलने पर प्रभावी दंड का प्रावधान कागजों तक सीमित है. जब तक हारने वाले या झूठ बोलने वाले पक्ष को यह डर नहीं होगा कि उसे तत्काल और कठोर सजा मिलेगी, तब तक मुकदमेबाजी केवल एक लो-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड (कम जोखिम, अधिक लाभ) की रणनीति बनी रहेगी. सतयुग विधेयक इसी रणनीति पर प्रहार करता है.

संसद व सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक पहल
इस दिशा में 13 फरवरी 2026 को लोकसभा ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया. सदन ने रिकॉर्ड पर लिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 215 व 379 (जो पूर्व में CrPC की धारा 195 और 340 थीं) झूठी गवाही के खिलाफ कार्रवाई में एक प्रक्रियात्मक बाधा की तरह काम करती हैं. यह कानूनी कवच अपराधियों को झूठे साक्ष्य देने के लिए प्रोत्साहित करता है.
इसके तुरंत बाद, 26 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई.

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई है कि:

1. शिकायतकर्ताओं द्वारा 'अनिवार्य सत्य प्रतिज्ञा' ली जाए.
2. पुलिस थानों व अदालतों में झूठ बोलने के दंडात्मक परिणामों का प्रमुख प्रदर्शन हो.
3. मौजूदा कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए.

वैश्विक मानकों से तुलना: भारत के लिए है सबक:
राघव गर्ग ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि भारत में 'प्लि बारगेनिंग' (Plea Bargaining) की दर मात्र 0.11% है. इसके विपरीत, सिंगापुर, जापान व अमेरिका जैसे देशों में यह दर 90% से अधिक है. इसका मुख्य कारण वहां के कठोर 'परजुरी' (Perjury) यानी झूठी गवाही विरोधी कानून हैं. वहां सच बोलना मजबूरी है, जिससे अधिकांश मामलों का निपटारा मुकदमे शुरू होने से पहले ही हो जाता है.

सतयुग विधेयक न्याय व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार:
प्रस्तावित सतयुग विधेयक का उद्देश्य शपथ की पवित्रता को बहाल करना है. राघव गर्ग ने इस विधेयक के माध्यम से सरकार को कुछ ठोस सुझाव दिए हैं.
प्रक्रियात्मक बाधाओं का अंत: BNSS की धाराओं में संशोधन कर झूठी गवाही पर सीधी कार्रवाई (Direct Prosecution) की अनुमति देना, जिससे 'ट्रायल के भीतर ट्रायल' की नौबत न आए.

एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme): मुकदमों को कम करने के लिए एक बार के लिए 60 दिनों का अवसर देना, जिसमें वादी अपने पुराने झूठे बयानों को बिना किसी दंड के सुधार सकें.

कठोर न्यूनतम दंड: शपथ पर झूठ बोलने वालों के लिए न्यूनतम अनिवार्य सजा का प्रावधान करना, जिससे प्रभावी निवारण (Deterrence) पैदा हो सके.
सत्यमेव जयते की प्रतिष्ठा की ओर कदम:
राघव गर्ग का दृढ़ विश्वास है कि यदि कार्यपालिका इन सुझावों पर अमल करती है, तो भारत की न्याय प्रणाली में एक सांस्कृतिक बदलाव आएगा—इनकार की संस्कृति से सत्य की संस्कृति की ओर. यह सुधार न सिर्फ 5 करोड़ मामलों के पहाड़ को कम करेगा, बल्कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को अदालती कार्यवाही में वास्तविक रूप से चरितार्थ करेगा.
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