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पिज्जा कंपनी ने बर्गर में दिया सुअर का मांस, उपभोक्ता फोरम ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

सतना जिला उपभोक्ता फोरम ने नामी पिज्जा कंपनी पर लगाया लाखों का जुर्माना, कस्टमर को बर्गर में दिया था सुअर का मांग.

SATNA CONSUMER FORUM FINE PIZZA
पिज्जा कंपनी ने बर्गर में दिया सुअर का मांस (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
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सतना: शहर के सिविल लाइन पतेरी मार्ग में स्थित मल्टीनेशनल पिज्जा कंपनी की ब्रांच को लेकर उपभोक्ता फोरम में सुनवाई. पिज्जा शॉप ने वेज बर्गर में एक कस्टमर को सूअर का मांस परोसा था. फरियादी की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई करते हुए कंपनी पर 8 लाख का मुआवजा लगाया है. यह मामला वर्ष 2024 दीपावाली के दिन का है. जिसमें अब करीब डेढ़ साल बाद जिला उपभोक्ता फोरम फैसला सुनाया.

बर्गर में सर्व किया पोर्क (सुअर का मांस)

अगर आप भी पिज्जा, बर्गर या कोई भी चाइनीज चीज खा रहे हैं, तो खाने से पहले थोड़ी सर्तकता रखना जरूरी है, क्योंकि सतना में नामी पिज्जा शॉप ने बर्गर में एक कस्टमर को सुअर का मांस रखकर सर्व कर दिया. जी हां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना के शहरी क्षेत्र सिविल लाइन पतेरी पन्नानाका मार्ग में स्थित मल्टीनेशनल पिज्जा कंपनी के ब्रांच की. जहां 31 अक्टूबर वर्ष 2024 दीपावली के त्योहार के दिन नैंसी तिवारी उम्र 42 पति सूरज तिवारी के साथ शॉप में पहुंची.

फरियादी के अधिवक्ता ने दी जानकारी (ETV Bharat)

शिकायत पर पिज्जा शॉप ने नहीं की कार्रवाई

जहां नैंसी ने दो चाइनीज आइटम के साथ पिज्जा और बर्गर ऑर्डर किया, यानि 4 फूड सामग्री मंगाई गई. नैंसी तिवारी और उसके पति सूरज ने पिज्जा सहित दो फूड खाया. उसके बाद जैसे ही बर्गर खाने के लिए मंगाया तो, खाते ही नैंसी व सूरज को उल्टी आने लगी. फिर क्या था दोनों ने मामले की शिकायत शॉप ओनर से की, लेकिन उसने दंपति की एक न सुनी.

साल 2025 में दर्ज हुई FIR

वहीं मामले में जमकर हंगामा हुआ, इसके बावजूद भी संचालक द्वारा सुनवाई नहीं की गई. फिर क्या था मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने व जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई गई. जिसके बाद मामले पर 5 सितंबर 2025 को FIR दर्ज हुई. लगातार जिला उपभोक्ता फोरम में मामले की सुनवाई चलती रही. अधिवक्ता करुणेश अरोरा फरियादी नैंसी तिवारी की तरफ से पैरवी कर रहे थे.

उपभोक्ता फोरम ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा सभी तथ्यों, दस्तावेज एवं जांच रिपोर्ट देखी गई. जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा 27 फरवरी 2026 को पिज्जा शॉप संचालक के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. जिला उपभोक्ता फोरम ने पिज्जा संस्था पर 8 लाख रुपए मुआवजा के साथ ही 10 हजार रुपए कानूनी खर्च एवं 9 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही यह जुर्माने की राशि 1 माह के अंदर जमा करने का समय दिया गया है. अगर एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं होती है, तो धारा 72 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.