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सीतापुर में टाउन हाॅल से सपा दफ्तर खाली करने का नोटिस जारी, 2005 में निरस्त हुआ था आवंटन

नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि कब्जा खाली न करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

सपा का दफ्तर
सपा का दफ्तर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 4:04 PM IST

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Updated : January 8, 2026 at 4:43 PM IST

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सीतापुर : जिले में नगर पालिका की ओर से ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर से वर्षों पुराने अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. टाउन हॉल के एक भूखंड में नजूल की भूमि पर बने समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यालय को लेकर नगर पालिका परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए 20 वर्षों से चले आ रहे कब्जे को समाप्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके साथ ही एक अन्य कब्जेदार को भी भूमि छोड़ने के आदेश दिए गए हैं.

अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इसके अलावा तीन अन्य नोटिसें भी जारी हुई हैं, जिनके माध्यम से अन्य सभी को इंद्राज (दाखिल खारिज) निरस्त होने की जानकारी दी गई है. अवैध कब्जेदारों को 15 दिनों के भीतर टाउन हॉल परिसर से कब्जा खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा न हटाने की स्थिति में नगर पालिका द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी, हालांकि सपा कार्यालय को जो जगह आवंटित थी उसका कब्जा 2005 में ही निरस्त हो चुका है.

नोटिस जारी
नोटिस जारी (Photo credit: सूचना विभाग)

नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 260 और 211 के अंतर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई है. टाउन हाॅल में जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है और साथ में जो अन्य के संंबंध में यह कार्रवाई है. समाजवादी पार्टी कार्यालय का 50x60 का एक एरिया था जो जिसको 2005 में निरस्त किया जा चुका है. उस आवंटन के निरस्त होने के बाद खाली करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वह खाली नहीं हो पाया था. उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रशासन के सहयोग से 15 दिन का नोटिस जारी की गई है. 15 दिन के भीतर कब्जा खाली करना होगा. उन्होंने बताया कि कब्जा खाली न करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.



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Last Updated : January 8, 2026 at 4:43 PM IST