RPF के हत्थे चढ़े दो बदमाश, चलती ट्रेन में पिस्तौल लहराकर यात्रियों को धमकाने का आरोप
रांची में आरपीएफ ने क्रिया योगा एक्सप्रेस में देसी पिस्तौल से यात्रियों को धमकाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Published : May 7, 2026 at 8:08 PM IST
रांची: चलती ट्रेन में अवैध देसी पिस्तौल लहराकर यात्रियों को धमकाने वाले दो युवकों को रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से एक अवैध देसी पिस्तौल और 7.65 एमएम का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. यह कार्रवाई ट्रेन संख्या 18615 क्रिया योगा एक्सप्रेस में हुई.
आरपीएफ की ओर से चल रहा है जांच अभियान
आरपीएफ रांची मंडल के कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि ट्रेनों और रेलवे परिसरों में लगातार सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को आरपीएफ पोस्ट की एस्कॉर्ट टीम चांडिल से हटिया तक ट्रेन में सुरक्षा ड्यूटी कर रही थी. ड्यूटी के दौरान ट्रेन के कीता रेलवे स्टेशन पार करने के बाद सामान्य कोच से अचानक शोर-शराबा और अफरा-तफरी की आवाज सुनाई दी.
देसी पिस्तौल दिखाकर यात्रियों को धमका रहे थे आरोपी
इसके बाद आरपीएफ एस्कॉर्ट टीम तत्काल कोच में पहुंची. वहां एक युवक यात्रियों के बीच अवैध देसी पिस्तौल लहराकर उन्हें धमका रहा था जबकि उसका साथी यात्रियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था. घटना से कोच में बैठे यात्रियों के बीच भय और दहशत का माहौल बन गया.
आरपीएफ टीम दिखाई तत्परता
आरपीएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से अवैध देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. पूछताछ में आरोपियों की पहचान अकीब खान और रेहान खान के रूप में हुई है. दोनों रांची के बरियातू जोड़ा तालाब स्थित सरताज कॉलोनी के निवासी हैं.
हथियार और कारतूस की सप्लाई करते है दोनों बदमाश
मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर ट्रेन के रांची रेलवे स्टेशन पहुंचते ही आरपीएफ पोस्ट रांची और आरपीएफ अपराध शाखा की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू की. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हथियार और कारतूस उन्हें जमशेदपुर के एक अज्ञात शख्स द्वारा टाटा नगर रेलवे स्टेशन के पास दिया गया था. दोनों आरोपी इसे रांची के स्थानीय क्षेत्र में सप्लाई करने वाले थे.
हथियार और कारतूस जब्त
आरपीएफ के अनुसार, यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों ने आरोपियों को हथियार संभालते हुए देख लिया था. इसके बाद यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आरोपी पिस्तौल लहराकर लोगों को डराने लगे. एएसआई भुतेश झा द्वारा हथियार और कारतूस को विधिवत जब्त किया गया है.
आरपीएफ अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्रवाई
वहीं दोनों आरोपियों पर आरपीएफ अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्रवाई की गई है. बाद में सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपियों को बरामद हथियार और कारतूस सहित आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया है. जीआरपी ने शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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