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रेवाड़ी कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा, 20 साल कैद व जुर्माना भरने की सजा का किया ऐलान

रेवाड़ी में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

रेवाड़ी कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा
रेवाड़ी में दुष्कर्म के दोषी को सजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 22, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
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रेवाड़ी: हरियाणा में रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. दोषी द्वारा जुर्माना न भरने पर 20 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती: मामला 13 फरवरी 2024 का है. जिले के कस्बे की रहने वाली एक नाबालिग ने गत वर्ष 18 फरवरी को पुलिस को शिकायत दी. पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि "इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी बातचीत किसी अर्जुन नाम के युवक से होती थी. 13 फरवरी 2024 को आरोपी ने उसे फोन कर हिसार बुलाया. वहां से आरोपी उसे अपने ट्रक में बैठाकर उत्तर प्रदेश लेकर चला गया. आरोपी ने चार दिन तक नाबालिग को ट्रक में रखा. इस दौरान आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. 18 फरवरी को आरोपी उसे रोहतक बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया. पीड़ित ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी थी. "

दोषी को कैद की सजा: शिकायत के आधार पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सोनीपत के गोहाना निवासी आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार किया. पीड़िता का सामान्य अस्पताल में मेडिकल कराया गया. जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर की. मामले में करीब 2 साल के भीतर पुलिस जांच और मेडिकल करने वाले डॉक्टरों की गवाही हुई. पुलिस की ओर से ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने दोषी अर्जुन को सजा सुनाई है.

एसपी ने दिए निर्देश: एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने सभी पुलिस थानों और चौकियों के जांच अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि "संगीन मामलों में चार्ज शीट तैयार करते हुए वह पूरी सावधान बरतें. अपराधी को सजा दिलाने के लिए ठोस साक्ष्य कोर्ट में पेश करें. ताकि अपराधी कानून से बच न पाए. पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दायर करने में देरी न करें".

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