छत्तीसगढ़ में संशोधित भूमि गाइडलाइन दरें चार जिलों में लागू
छत्तीसगढ़ के चार जिलों में आज से संशोधित भूमि गाइडलाइन दरें लागू की गई है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 27, 2026 at 4:01 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से चार जिलों में भूमि की संशोधित गाइडलाइन दरें लागू की गई है. दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर रामानुजगंज जिलों में इस संशोधित गाइडलाइन दरों को लागू किया गया है. इससे पहले साय सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश जारी किए थे. इस निर्देश के मुताबिक स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाने की बात कही गई थी.
चार जिलों से गाइडलाइन पर प्रस्ताव मिले
इस निर्देश के बाद दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए. इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. इस मीटिंग में सारे जांच पड़ताल के बाद केंद्रीय मूल्यांकन को दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की मूल्यांकन समितियों से रिपोर्ट मिली. इस रिपोर्ट में गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया.
27 फरवरी से संशोधित दरें लागू
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से जारी निर्देश के मुताबिक 27 फरवरी से ये दरें लागू की गई है. यह संशोधित दरें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बलरामपुर रामानुजगंज जिलों में लागू की गई है. आम लोगों और हितग्राहियों को संशोधित नए दरों की जानकारी संबंधित जिला रजिस्ट्रेशन कार्यालय से हासिल हो सकेगी. इसके अलावा विभाग और पंजीयन कार्यालय की वेबसाइट पर यह जानकारी मिल सकेगी. आने वाले समय में जल्द ही दूसरे जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें जारी की जाएंगी.

