नेशनल हाइवे 45 पर यातायात रोकने का अनुरोध, लोक निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन को भेजा पत्र
बिलासपुर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग ने 20 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लागू करने का अनुरोध किया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 7:29 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के क्षतिग्रस्त हिस्सों में चल रहे सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य को गति देने के लिए केवंची से रतनपुर के बीच भारी और ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर ने 19 अगस्त को जिला प्रशासन को पत्र भेजकर 20 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लागू करने का अनुरोध किया है.
भारी एवं ओवरलोड वाहनों से धीमी गति से हो रहा काम
विभागीय पत्र के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के किलोमीटर 278.750 से 321.348 तक करीब 42.598 किलोमीटर मार्ग में सड़क निर्माण के साथ पुल-पुलिया से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं. इस मार्ग पर लगातार भारी एवं ओवरलोड वाहनों के आवागमन से सड़क के कई हिस्से अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वहीं भारी वाहनों की आवाजाही के कारण कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतार लगने से यात्रियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

विभाग ने बताया कि निर्माण कार्य को व्यवस्थित और जल्द पूरा कराने के लिए भारी वाहनों का दबाव कम करना जरूरी है. इसी उद्देश्य से 20 अगस्त से 30 सितंबर तक केवंची रतनपुर रोड पर भारी एवं ओवरलोड वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है.

छोटी गाड़ियों और बसों का जारी रहेगा आवागमन
प्रस्ताव के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में छोटे वाहनों और बसों का आवागमन जारी रखा जा सकेगा. इससे आम यात्रियों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है. विभाग का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित होने से क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, सड़क संधारण तथा पुल-पुलिया निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा.

