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हाईकोर्ट से सपा सांसद अफजाल अंसारी को राहत, 15 दिन तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

कोर्ट ने अफजाल अंसारी को संबंधित अदालत में तीन सप्ताह के भीतर डिस्चार्ज अर्जी (आरोपमुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र) दाखिल कर करने को कहा है.

सपा सांसद अफजाल अंसारी को राहत.
सपा सांसद अफजाल अंसारी को राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:58 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद की गिरफ्तारी पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है. गाजीपुर कोतवाली में बीएनएस की धारा 353 (3) में दर्ज आपराधिक मामले में सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ 15 दिनों तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई है.

कोर्ट ने अफजाल अंसारी को संबंधित अदालत में तीन सप्ताह के भीतर डिस्चार्ज अर्जी (आरोपमुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र) दाखिल कर करने को कहा है. साथ ही संबंधित अदालत को डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने पर अफजाल अंसारी पर आरोप तय करने से पहले उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अफजाल अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है. कोर्ट ने अफजाल अंसारी को संबंधित अदालत में जमानत या अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करने की भी छूट दी है.

​ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत अर्जी दाखिल होने पर संबंधित अदालत सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले के कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अनावश्यक स्थगन के त्वरित निर्णय लेगी.

याचिका में गाजीपुर कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (3) के तहत दर्ज केस क्राइम नंबर 484/2024 पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी.

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