नाबालिग से दुष्कर्म मामला, आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग के साथ मारपीट की गई और जबरन दुष्कर्म किया गया.

Published : February 13, 2026 at 5:17 PM IST
धौलपुर: जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से मारपीट और दुष्कर्म के एक मामले में मुल्जिम को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 31500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया हैं. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर 26 नवम्बर, 2022 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. साथ ही नाबालिग के गुप्तांगों को कांच की बोतल से घायल कर दिया था. नाबालिग को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. उपचार के दौरान पुलिस ने पीड़िता के पर्चा बयान लेखबद्ध किये थे. अनुसंधान के दौरान सीओ सिटी सुरेश सांखला ने आरोपी बल्देव को 8 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. आरोपी बल्देव न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है.
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विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से जयपुर के एसएमएस रैफर कर दिया गया. जहां उसके दो ऑपरेशन हुए. मामले में अनुसंधान के दौरान कमी रहने पर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दूर किया. कोर्ट में 18 गवाह पेश किये गए और दस्तावेजों को साबित कराया गया. मामले में पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने दो दिन तक लम्बी बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुल्जिम बल्देव पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी धौलपुर को दोषी करार देते हुए उसे आखरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 31500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया हैं. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं.

