नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को नूंह कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, 10 साल कठोर कारावास और जुर्माना लगाया
नूंह फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.


Published : January 8, 2026 at 12:02 PM IST
|Updated : January 8, 2026 at 12:47 PM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह कोर्ट ने एक और बेटी को न्याय दिलाया. नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म करने और अश्लील और फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दोषी को सजा का ऐलान: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने 3 जनवरी को आरोपी गुलदीन पुत्र अब्दुल अलीम को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था. बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल तक कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
2022 का है मामला: विशेष लोक अभियोजक विजय सहरावत ने बताया कि "मामला अगस्त 2022 का है, जब थाना पिनगवां में FIR दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी गुलदीन ने उनकी नाबालिग पोती के साथ कई बार कट्टे के बल पर दुष्कर्म किया. अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल किया. आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी भी दी थी. पुलिस जांच में वारदात के साक्ष्य जुटाए गए. जिसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, बयान और डिजिटल साक्ष्य शामिल थे".
जांच अधिकारियों ने जुटाए सबूत: आरोपी को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था. विशेष लोक अभियोजक विजय सहरावत की मजबूत पैरवी और पुलिस द्वारा शुरुआती में ही मजबूत सबूत जुटाने के कारण मामले में तेजी से ट्रायल पूरा हुआ. कोर्ट ने दोषी को जिला जेल नूंह भेज दिया है.
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