ETV Bharat / state

खेती-बागवानी के अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

शिमला जिले के रामपुर में खेती-बागवानी से जुड़े अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

AGRICULTURAL WASTE BURNING BAN
खेती-बागवानी से जुड़े अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 4:33 PM IST

|

Updated : January 2, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उप-मंडल में आगजनी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. कृषि और बागवानी अवशेष जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला जन-जीवन, पर्यावरण और संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.

कृषि व बागवानी अवशेष जलाने पर रोक

उप-मंडलाधिकारी (एसडीएम) रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बताया, "बागानों, खेतों और खुले क्षेत्रों में सेब की टहनियों, झाड़ियों, घास, पत्तियों, प्रूनिंग और कटाई-छंटाई से निकलने वाले किसी भी अवशेष को जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है."

आगजनी और प्रदूषण का खतरा

प्रशासन के अनुसार सर्दियों के दौरान अवशेष जलाने से आग लगने की घटनाओं की आशंका काफी बढ़ जाती है. इससे निजी और सार्वजनिक संपत्ति, बागान, जंगल और मानव जीवन को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसके अलावा अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील

प्रशासन ने किसानों और बागवानों से अपील की है कि वे अवशेषों के निस्तारण के लिए पर्यावरण-अनुकूल तरीकों को अपनाएं. अवशेषों से जैविक खाद तैयार करना या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित निस्तारण करने की सलाह दी गई है.

पंचायतों को दी गई जिम्मेदारी

सभी ग्राम पंचायत प्रधानों, उप-प्रधानों, वार्ड सदस्यों और पंचायत सचिवों को आदेशों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी तरह के उल्लंघन की सूचना तुरंत उप-मंडल कार्यालय को देने को कहा गया है.

पांच विभाग रखेंगे निगरानी

वन विभाग, पुलिस विभाग, बागवानी विभाग, राजस्व विभाग और पंचायती राज संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखेंगी. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने साल की तीसरी तीमाही में तोड़े रिकॉर्ड, जानें कितना हुआ बिजली उत्पादन

Last Updated : January 2, 2026 at 4:56 PM IST