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निकाय चुनाव में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश, दो चरणों में रहेगा ड्राई डे

309 नगरीय निकायों में 9 और 11 सितंबर 2026 को होने वाले चुनावों के लिए प्रशासन ने सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित किया है.

राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 8:12 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदान और मतगणना के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है, वहीं मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा. पहले चरण में मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर 2026 को होगा. इसके चलते पहले चरण वाले निर्वाचन क्षेत्रों में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. इसी तरह दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा. इसके अलावा 14 सितंबर को मतगणना वाले संबंधित क्षेत्रों में भी ड्राई डे रहेगा.

मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश: निकाय चुनाव के लिए 9 और 11 सितंबर को मतदान होना है. ऐसे में जिन नगरीय निकाय क्षेत्रों में जिस दिन मतदान होगा, वहां उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध कराना है, यानी पहले चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 9 सितंबर और दूसरे चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 11 सितंबर को अवकाश रहेगा.

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शराब की बिक्री और आपूर्ति पर रहेगी रोक: चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत मतदान से पहले निर्धारित अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों को ड्राई डे घोषित किया गया है. पहले चरण के लिए 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक तथा दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. मतगणना वाले क्षेत्रों में 14 सितंबर को भी ड्राई डे रहेगा. इसका मकसद चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराना है.

फतेहपुर और पाली के मतदान कार्यक्रम में बदलाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को जारी पत्रों में फतेहपुर और पाली के मतदान कार्यक्रम में भी बदलाव किया है. सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद का मतदान पहले दूसरे चरण में 11 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन क्षेत्र में भाद्रपद अमावस्या और धार्मिक आयोजनों के चलते बड़ी संख्या में भीड़ तथा वाहनों के आवागमन की संभावना को देखते हुए आयोग ने इसे पहले चरण में 9 सितंबर को कराने की मंजूरी दी है. इसी तरह पाली नगर निगम का मतदान पहले 9 सितंबर को प्रस्तावित था. आयोग के समक्ष जैन समाज के महत्वपूर्ण पर्युषण महापर्व के चलते 9 सितंबर को बड़ी संख्या में मतदाताओं के धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहने और मतदान प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी. इसके बाद पाली नगर निगम का मतदान 9 सितंबर से बदलकर 11 सितंबर कर दिया गया है. आयोग ने सभी वर्गों के मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है.

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चुनाव क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष निगरानी: निकाय चुनाव के दौरान ड्राई डे और सार्वजनिक अवकाश के साथ प्रशासन की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी. चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना प्राथमिकता है. 309 नगरीय निकायों में दो चरणों में होने वाले मतदान के बाद संबंधित चरणों की मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी.

चुनावी कैलेंडर एक नजर में

  • पहला चरण मतदान: 9 सितंबर 2026
  • पहले चरण का ड्राई डे: 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक
  • दूसरा चरण मतदान: 11 सितंबर 2026
  • दूसरे चरण का ड्राई डे: 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक
  • मतगणना: 14 सितंबर को संबंधित क्षेत्रों में
  • मतगणना दिवस: संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे
  • मतदान दिवस अवकाश: 9 और 11 सितंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश
  • विशेष बदलाव: फतेहपुर का मतदान 11 से बदलकर 9 सितंबर, पाली का 9 से बदलकर 11 सितंबर किया गया

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वहीं, नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के अंतर्गत जयपुर जिले के 18 नगर निकायों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है. संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने नगर निकाय के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करने, नामांकन प्राप्ति स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं करने तथा नामांकन प्रक्रिया एवं निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूरी करने के निर्देश दिए हैं.