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जयपुर का नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड बंद करने का मामला, हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव से मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने सचिव से रोडवेज का रूख पता लगाने को कहा. रोडवेज ने स्टैंड बंद करने से नुकसान की बात कही है.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 8:01 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजधानी जयपुर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड से रोडवेज बसों का संचालन बंद करने से जुड़े मामले में परिवहन सचिव से 7 सितंबर तक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने परिवहन सचिव को कहा, वे मामले में आरएसआरटीसी के रुख को भी देखें. दूसरी ओर अदालत ने म्यूजियम रोड पर डंपिंग यार्ड को लेकर नगर निगम के संबंधित जोन उपायुक्त बुलाया है. जोन उपायुक्त को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा कि अभी तक यहां डंपिंग यार्ड कैसे जारी है?.

जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका में नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को फिर संचालित करने के संबंध में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान न्यायमित्र विमल चौधरी ने नारायण सिंह सर्किल से बसों का संचालन बंद करने के संबंध में जारी 26 मार्च, 2025 की अधिसूचना और आरटीओ प्रथम की ओर से रोडवेज प्रशासन को पत्र की जानकारी दी. न्यायमित्र ने कहा, यह बस स्टैंड शहर के मध्य स्थित है. यहां से हाईकोर्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल, और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य सरकारी कार्यालय काफी पास हैं. इसे बंद किए जाने से आमजन को भारी असुविधा हो रही है. ऐसे में यहां से बस स्टैंड हटाने के निर्णय पर फिर से विचार किया जाए. उधर, रोडवेज की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार और आरटीओ के इस फैसले के कारण रोडवेज निगम को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है.

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डंपिंग यार्ड पर सवाल: न्यायमित्र ने कोर्ट में यह भी कहा कि म्यूजियम रोड पर अभी भी डंपिंग यार्ड मौजूद है. यहां मृत पशुओं के अवशेष डाले जा रहे हैं. इस पर अदालत ने संबंधित जोन उपायुक्त को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा.

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