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बड़ी खबर : बारां में गोदाम पर दबिश, 700 कट्टों में भरे अवैध पटाखा-बम बरामद

राजस्थान के बारां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई. गोदाम मालिक पर फायर एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत होगी कार्रवाई. जानिए पूरा मामला...

Illegal firecrackers seized during raid on warehouse
गोदाम पर दबिश में पकड़े गए अवैध पटाखा बम (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 20, 2026 at 6:22 PM IST

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बारां: पुलिस और प्रशासन ने अटरू रोड स्थित खंडेलवाल पटाखा गोदाम पर शुक्रवार को छापा मारा, जहां अवैध रूप से रखे बड़ी मात्रा में पटाखा-बम मिले. पुलिस एवं प्रशासन ने गोदाम में अवैध रूप से रखे पटाखा बमों से भरे करीब 700 कट्टे बरामद किए.

एसडीएम विश्वजीत सिंह ने बताया कि लोगों की सूचना पर मंडोला के पास पटाखा गोदाम पहुंचे तो पाया कि यहां भारी मात्रा में बारूद एवं पटाखे मौजूद था. गोदाम में भारी संख्या में अवैध रूप से बनाए पटाखा बम मौजूद थे. गोदाम मालिक के पास पटाखे बेचने व भंडारण का लाइसेंस है. पटाखा बनाने या विस्फोटक रखने की परमिशन नहीं है. फायर एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. ये पटाखे अवैध रूप से बनाए गए.

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आसपास के लोगों ने की शिकायत: कार्रवाई में शामिल प्रशिक्षु डीएसपी भजनलाल जांगिड़ ने बताया कि हमने अभी 3 गोदाम चेक किए. तीनों में अवैध रूप से बारूद व पटाखे भरे थे. कहीं भी सुरक्षा उपकरण नहीं लगे थे. सब कुछ अवैध रूप से चल रहा था. मामले में फायर एक्सक्लूसिव एक्ट में कारवाई कर एफआईआर दर्ज होने के बाद अवैध सामग्री जब्त कर गिरफ्तारी भी होगी. कार्रवाई के दौरान एसडीएम सिंह एवं डीएसपी जांगिड़ के साथ नगर परिषद आयुक्त भुवनेश मीणा भी थे. अधिकारियों ने बताया कि पटाखा गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत की थी. एक युवक ने कार्रवाई पर आत्मदाह तक की चेतावनी दी थी.

तीन साल की सजा का प्रावधान: धारा 5 के तहत विस्फोटक पदार्थों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस संबंधी नियम बनाए गए हैं. विस्फोटक नियम, 2008 में विस्फोटक पदार्थों के भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश हैं. इसमें धारा 9B में उचित प्राधिकरण के बिना विस्फोटक पदार्थों के निर्माण, आयात या निर्यात जैसे नियमों के उल्लंघन के लिए तीन साल तक की कैद सहित दंड का प्रावधान है.

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