अब एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान हादसों में आएगी कमी! अचानक होगा साइटों का निरीक्षण, पायलटों के होंगे ड्रग टेस्ट
सैलानियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग साइट पर सिंगल काउंटर होंगे.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 10:14 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग के दौरान होने वाले हादसों के बाद कुल्लू प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. उपायुक्त एवं अध्यक्ष, नियामक समिति तोरुल रवीश की अध्यक्षता में जिला कुल्लू में संचालित होने वाली एडवेंचर एक्टिविटी (एयरो स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग एवं अन्य) की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया. बैठक में पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटी को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए.
सैलानियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला
उपायुक्त तोरुल रवीश ने पैराग्लाइडिंग के लिए कड़े निर्देश देते हुए सभी पैराग्लाइडिंग साइटों पर सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने इन साइटों पर 'क्या करें और क्या न करें' के साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में फौरन आधिकारिक तौर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सूचित करने को कहा. उन्होंने नेशनल हाईवे के किनारे लगे अवैध और अतिरिक्त काउंटरों को तुरंत हटाने के आदेश दिए.

पायलटों के अचानक होंगे ड्रग टेस्ट
उपायुक्त तोरुल रवीश ने कहा कि, "डेटा और पारदर्शिता रखते हुए सभी एसोसिएशनों के लिए अब आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें मासिक कुल राइड्स और आने वाले पर्यटकों का पूरा डेटा सहित प्रत्येक ऑपरेटर को लॉग बुक का रखरखाव करना होगा ताकि गतिविधियों का सटीक रिकॉर्ड रहे. पर्यटकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षा मानक तय हैं. सूर्यास्त या अंधेरा होने के बाद किसी भी साहसिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. प्रत्येक राइड से पहले पर्यटकों को ऑडियो/वीडियो के माध्यम से सुरक्षा निर्देशों की जानकारी देना अनिवार्य होगा. ड्रग टेस्टिंग और अनुशासन एडवेंचर स्पोर्ट्स के संचालन में शामिल पायलटों और ऑपरेटरों के लिए नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, ऑपरेटरों और पायलटों का अचानक ड्रग टेस्ट किया जाएगा."
राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग साइट पर होंगे सिंगल काउंटर
उपायुक्त ने कहा कि, बुकिंग के लिए केवल 'सिंगल काउंटर सिस्टम' ही मान्य होगा. सभी संगठन को सिंगल काउंटर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. ऑपरेटरों के लिए 'ड्रग/डोप टेस्ट' की नेगेटिव रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा. इसके लिए DAC खातों से ड्रग टेस्ट किट खरीदने पर भी चर्चा हुई. मार्शल की तैनाती, उनकी नियमित रिपोर्टिंग और उनके वेतन को सीधे डीएसी के खातों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी गतिविधियों का नियम अनुसार लेखा-जोखा और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

ड्रग टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य
उपायुक्त ने कहा कि, रिवर राफ्टिंग संबंधी गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हुए राफ्टिंग गतिविधियों के लिए निर्धारित SOP के पूर्ण अनुपालन की समीक्षा की गई. प्रत्येक स्ट्रेच पर राफ्टिंग गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना और प्रतिदिन की गतिविधियों का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा. समिति ने विभिन्न स्थानों पर चल रही अवैध और अपंजीकृत एडवेंचर एक्टिविटी पर चिंता व्यक्त करते हुए मनाली और अन्य क्षेत्रों में चल रही ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

पर्यटकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं
उपायुक्त तोरुल रवीश ने कहा कि, "पर्यटकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सभी एसोसिएशनों को 'सेल्फ-रेगुलेशन' और सरकारी नियमों के भीतर रहकर कार्य करने की सलाह दी गई है. एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को एक ऐसा फॉर्मूला विकसित करने का निर्देश दिया गया है जिससे काम का वितरण न्यायपूर्ण हो. नियमों के उल्लंघन पर अवमानना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
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