राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका; 19 मार्च को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने बताया कि विशेष न्यायालय MP/MLA ने याचिका को अस्वीकार कर दिया था.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 8:58 AM IST
|Updated : February 28, 2026 at 9:33 AM IST
लखनऊ: संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने लखनऊ के MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने करीब ढाई घंटे तक कोर्ट के सामने अपनी बात रखी. इसके बाद सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की है.
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कार्यवाही की मांग की है. इससे पहले याचिकाकर्ता ने MP/MLA कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. इसकी सुनवाई करते हुए लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया था.
इसके बाद याचिकाकर्ता ने 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में अपील की थी. 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने शिशिर की याचिका को स्वीकार कर लिया था. दाखिल याचिका सिंगल बेंच के न्यायाधीश राजीव सिंह सुन रहे हैं.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए ब्रिटिश नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने की मांग की है.
लंबे समय से चल रहा मामला: याचिकाकर्ता ने बताया कि राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रायबरेली की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी. इस दौरान उन्हें कई धमकियां मिलीं.
जान का खतरा होने के चलते उन्होंने इस मामले को लखनऊ की MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर करा लिया. इसके बाद लखनऊ की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हुई थी. वहां से याचिकाकर्ता की मांग को कोर्ट ने मानने इंकार कर दिया था.
MP/MLA कोर्ट ने क्या कहा था: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लखनऊ की MP/MLA कोर्ट में दाखिल याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था. विशेष न्यायाधीश तृतीय ACGM आलोक वर्मा ने नागरिकता को लेकर अपना फैसला सुनाया था.
याचिका दाखिल करने के बाद 8 दिनों तक यह सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है. नागरिकता के मामले में निर्णय देने का अधिकार इस कोर्ट को नहीं है.
याचिकाकर्ता की ओर से नागरिकता के मामले में कोई नया व ठोस एविडेंस उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसकी वजह से याचिका खारिज की जाती है.
राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताते हुए गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने के लिए भाजपा सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने बताया कि विशेष न्यायालय MP/MLA ने याचिका को अस्वीकार कर दिया था. आगे की कार्यवाही करते हुए रिवीजन पिटिशन कोर्ट में दाखिल की है.
शिशिर ने कहा कि हम अपने मामले को पूरी तरीके से कोर्ट को समझा नहीं पाए थे. कोर्ट से मामले को समझने में दिक्कत हुई थी, जिसके चलते यह याचिका अस्वीकार्य हो गई थी.

