मर्डर के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, पेंड्रारोड कोर्ट का फैसला
पेंड्रारोड अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 18, 2026 at 6:16 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रारोड स्थित द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मर्डर के केस में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसके ऊपर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
आर्थिक जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पेंड्रारोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने मर्डर केस में इस फैसले को सुनाया है. उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत दोषी को आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है.
अप्रैल 2025 की है घटना
यह पूरी घटना अप्रैल 2025 की है. मरवाही थाना क्षेत्र के कटरा गांव के ललमटियाटोला में आरोपी ने अपने पड़ोसी रामप्रसाद आयाम को मौत के घाट उतार दिया. उसने धारदार टंगिया से उसके गर्दन पर वार कर दिया. इस घटना में गंभीर चोट लगने से रामप्रसाद की मौके पर मौत हो गई.
चरित्र शंका में मर्डर
आरोपी ने अपने पड़ोसी रामप्रसाद का मर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि वह उसकी पत्नी से बात करता था. इसे लेकर आरोपी आनंद चौधरी को रामप्रसाद आयाम के चरित्र पर शक होने लगा था. 2 अप्रैल 2025 को आनंद, उसकी पत्नी और रामप्रसाद महुआ बीनने गए थे. इस दौरान आनंद और रामप्रसाद के बीच में कहा सुनी शुरू हो गई. देखते देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी आनंद अपने घर से लोहे का धारदार टंगिया लेकर आया और रामप्रसाद की गर्दन पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से रामप्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने सशक्त पैरवी की. अदालत ने सबूतों को देखते हुए आरोपी आनंद चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

