पटना हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब, जानें क्या है मामला?
पटना उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है. मनेर शरीफ दरगाह से जुड़ा यह मामला है.

Published : June 19, 2026 at 6:14 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब-तलब किया है. ऐतिहासिक मनेर शरीफ दरगाह, तालाब और उससे जुड़े परिसर के संरक्षण, स्वच्छता, सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है.
'संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने की जरूरत' : दरअसल, चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय एवं जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता मोहम्मद महमूद आलम की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मनेर शरीफ दरगाह और उससे जुड़े तालाब के रखरखाव, स्वच्छता, संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने की जरूरत है.
दो सप्ताह का दिया गया समय : सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय प्रदान किया. इस मामले में याचिकाकर्ता को भी प्रतिवादियों के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की है.

ASI करता है देखरेख : दरअसल, इस महत्वपूर्ण स्थान और इमारत की देखभाल की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की है. इस इमारत के रखरखाव, सफाई, मरम्मती, देखभाल एएसआई द्वारा किया जाता है. यह केन्द्र सरकार के अधीन आता है.
काफी प्रसिद्ध है यह दरगाह : मनेर शरीफ दरगाह मुगल स्थापत्य का खुबसूरत नमूना माना जाता है. इसकी प्रेरणा बिहार के सासाराम स्थित प्रसिद्ध शेरशाह के मकबरे से मिला बताया जाता है. सूफी दरगाह, मनेर शरीफ को छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है. पटना जंक्शन से 25-30 किलोमीटर दूर एनएच 30 पर अवस्थित हैं. वास्तुकला के हिसाब से इस दरगाह की नक्काशी और गुम्बद ताजमहल की भव्यता की याद दिलाता है.
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