28 साल पुराने मामले में पटना HC ने साहेबगंज थाने के एसएचओ और आईओ को किया तलब
पटना उच्च न्यायालय ने साहेबगंज के थानेदार और इंवेस्टिगेशन ऑफिसर को तलब किया है. यह 28 साल पुराना मामला है. पढ़ें खबर

Published : December 11, 2025 at 9:07 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने 28 साल पुराने मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के मामले में मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाने के एसएचओ व आईओ को तलब किया है. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने उमाशंकर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.
क्या है पूरा मामला ? : कोर्ट ने इन अधिकारियों को ये स्पष्ट करने को कहा कि, कोर्ट से जब वारंट और कुर्की जब्ती आदेश प्राप्त हुआ उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई. दरअसल पूर्वी चम्पारण के बनुआरामनि दिलावरपुर के निवासी 72 वर्षीय उमाशंकर सिंह 1997 से फरार बताये गये. उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरु की, तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये दावा किया कि उन्हें झूठे मुकदमें में फंसाया जा रहा है.
डकैती की दी गई थी जानकारी : साहेबगंज के तत्कालीन थानेदार को स्थानीय चौकीदार शत्रुघन रॉय व रमेश महतो ने जानकारी दी कि गोपाल तिवारी नामक व्यक्ति अपने साथियों के साथ नयाटोला दोस्तपुर में डकैती की योजना बना रहा है. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. वहां छापेमारी के दौरान रामबाबू सिंह उर्फ विजय सिंह को लोडेड राइफल के साथ पकड़ा गया, जबकि बाकी लोग भाग गये.
कुर्की जब्ती का आदेश प्राप्त, फिर भी कार्रवाई नहीं : उसने बताया कि साथ में उमाशंकर सिंह थे. उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया. फरार रहने के कारण पुलिस उनके विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर कर वारंट प्राप्त किया. उसके बाद इश्तेहार जारी किया गया. 2007 में कोर्ट से कुर्की जब्ती का आदेश प्राप्त किया गया. तब इस मामले में पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई.
इन दिनों केस निष्पादन अभियान के तहत फरार आरोपितों की खोज शुरु हुई. पुलिस कल्याणपुर थानाक्षेत्र के उमाशंकर सिंह के पास कार्रवाई के लिए पहुंची. इस मामलें पर 12 दिसंबर. 2025 को सुनवाई की जाएगी.
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