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बिहार के 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट से नोटिस जारी

बिहार विधानसभा भले ही नवंबर 2025 में संपन्न हो गई हो, पर इसकी तपिश आज भी जारी है. आगे पढ़ें पूरी खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 19, 2026 at 2:47 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने विभिन्न चुनाव याचिकायों पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है. इन चुनाव याचिकाओं पर अलग-अलग तिथियों पर कई जजों ने सुनवाई की.

42 विधायकों को नोटिस : बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दी गयी जानकारियों के आधार सही नहीं होने के मामले में ये याचिकाएं दायर की गयी हैं. बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप : संबंधित सीटों पर चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव में विजयी उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव याचिकाएं दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी है. इनमें मुख्य आधार चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गयीं. साथ ही चुनावी हलफनामें में आपराधिक पृष्ठभूमि की सही जानकारी नहीं दिया जाना, संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं देना व अन्य आवश्यक जानकारियों को छुपा लेने का मामला है.

'चुनावी हलफनामा सही ढंग से देना जरूरी' : कोर्ट ने कहा कि चुनावी हलफनामा सही ढंग से देना बहुत आवश्यक है. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है. पृष्ठभूमि, संपत्ति व अन्य जानकारियां बिल्कुल सही ढंग से दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि चुनावी हलफनामा में गलत तथ्यों को देना गंभीर मामला है. इसमें जनता को प्राप्त जानकारियों के आधार पर मन बनाते हैं कि कौन सा उम्म्मीदवार सही है और किसे मत देना है.

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

कौन-कौन हैं शामिल? : जिन 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से वित्त व ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विनोद नारायण झा, चेतन आनंद, अभिषेक रंजन, अमरेंद्र कुमार शामिल हैं. इन मामलों पर आगे सुनवाई अलग-अलग तिथियों पर की जाएगी.

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, तीन चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था. 14 नवंबर को इसके परिणाम घोषित किए गए थे. जिसमें एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई थी. हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई हारे हुए उम्मीदवारों ने गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी. इन्हीं मामलों को लेकर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई.

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