खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक!
फैजल खान उर्फ खान सर और रोशन आनंद के बीच हुए विवाद में आज पटना सिविल कोर्ट में खान सर के मामले पर सुनवाई हुई.

Published : June 30, 2026 at 12:13 PM IST
पटना: पटना सिविल कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद में आज खान सर को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर लगी नो क्रॉसिव को 3 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है.
सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित: आज कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की. अदालत ने इस मामले में पूरी तरह से स्पष्टता और सबूतों की जांच के लिए सुनवाई को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित किया है. कोर्ट ने पुलिस और संबंधित प्रशासन से घटना से जुड़ी पुलिस की अपडेटेड केस डायरी और खान सर के निजी बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस की जांच रिपोर्ट तलब की हैं.
क्यों टली आज की सुनवाई?: आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान सर के बॉडीगार्ड के हथियार लाइसेंस की रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही पुलिस की अपडेटेड केस डायरी और इन हथियारों की परमिट जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा. जब तक ये दोनों आधिकारिक दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक कोर्ट ने खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने का फैसला किया है.
संस्थानों के बीच टकराव का है मामला: खान सर और रोशन आनंद के कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन और समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर हिंसक झड़प हो गई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि 2 जून की रात इलाके में जमकर तोड़फोड़ हुई और कथित तौर पर हवाई फायरिंग भी की गई. विरोधी गुट का आरोप है कि खान सर के निजी बॉडीगार्ड्स ने दहशत फैलाने और भीड़ को डराने के लिए गोलियां चलाईं.
पुलिस की एफआईआर: इस घटना के बाद पटना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए खान सर, रोशन आनंद और उनके सुरक्षाकर्मियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. वहीं दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो अभी भी जेल में बंद हैं.
मामले में रौशन आनंद को मिली जमानत: खान सर के द्वारा रौशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव समेत कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. उधर खान सर को 9 जून को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी. 15 जून को रौशन आनंद को भी नियमित जमानत मिली. हालांकि इस दौरान रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई थी.
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