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RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी में 89 बच्चों का चयन, एक सप्ताह में होगा निजी विद्यालयों में नामांकन

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Admission under RTE in schools
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी के दौरान पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2026 at 2:23 PM IST

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रांचीः जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित इस लॉटरी में 35 निजी विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन किया गया है. चयनित बच्चों को संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के नामांकन मिलेगा और कक्षा आठवीं तक उनकी शिक्षा निःशुल्क होगी.

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई. समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में उप विकास आयुक्त संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की गई. इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रीमा कुजूर, एडीपीओ समेत शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे.

RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ब) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं. इन्हीं आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कराई गई. इस चरण में कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे. आवेदनों की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सभी 224 आवेदन लॉटरी के लिए योग्य पाए गए.

जिले के 39 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दूसरे चरण के लिए कुल 183 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 35 विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन हुआ. जिला प्रशासन के अनुसार, नामांकन के दोनों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 722 सीटों पर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है.

लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावकों को अब संबंधित विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूलों को चयनित बच्चों का नामांकन एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि RTE के तहत चयनित बच्चों से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा.

डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि ऑनलाइन लॉटरी की पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से सुरक्षित रखते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई. RTE के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है.

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