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किसान भाइयों मौका आया: खेती-किसानी  की मशीनें कम रेट पर, ड्रोन से लेकर थ्रेशर तक भारी भरकम सब्सिडी पर

कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जानिए पूरी प्रक्रिया के बारे में.

सीएम योगी
सीएम योगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 1:26 PM IST

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Updated : February 27, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया हैं. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग की तिथि घोषित कर दी है. विभाग के अनुसार, कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन/बुकिंग 25 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजे से 04 मार्च 2026 रात्रि 12 बजे तक की जाएगी.

योजनाओं के तहत मिलेंगे कृषि यंत्र: योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं एवं उपकरण शामिल हैं. फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान ड्रोन अन्य एकल कृषि यंत्र शामिल हैं. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैच ड्रायर एवं मेज सेलर बुक कर सकते हैं. किसान विभागीय पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in पर जनपदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर “किसान कॉर्नर” में जाकर “यंत्र बुकिंग प्रारंभ” लिंक पर क्लिक करना होगा.

80% तक सब्सिडी का प्रावधान: कृषि विभाग के अनुसार, फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी परियोजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जाएगी. इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से कस्टम हायरिंग मशीनरी और मशीनरी बैंक के पात्र लाभार्थियों को 80% तक अनुदान मिलने का प्रावधान है.

कृषि ड्रोन पर ₹5 लाख तक अनुदान: राज्य सरकार ने कृषि ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। कृषि ड्रोन की खरीद पर किसानों को अधिकतम ₹5,00,000 तक सब्सिडी दी जाएगी. इससे खेती में उन्नत तकनीक, सटीक छिड़काव और लागत में कमी आएगी.

इन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

  • कृषि यंत्र का प्रकार अनुमानित सब्सिडी
  • ट्रैक्टर एवं पावर टिलर 50% - 80%
    थ्रेशर, मल्चर, सीड ड्रिल. 50% - 80%
  • कृषि ड्रोन. बड़े उपकरणों पर उच्चतर (₹5 लाख तक)
  • प्लांटर, हार्वेस्टर आदि. 50% - 80%

इसके अतिरिक्त कॉम्बाइन हार्वेस्टर, मक्का छीलने/थ्रेशर मशीन, तेल निकालने की यूनिट, मल्चर, रोटावेटर, सीडर तथा प्रोटेक्टिव फार्मिंग टूल्स भी योजना के तहत पात्र हैं.

10 दिन में अपलोड करनी होगी रसीद: लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने के बाद संबंधित किसान को कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी। खरीद के पश्चात अधिकतम 10 दिन के भीतर क्रय रसीद, यंत्र की फोटो एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in तथा upyantratraking.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा.

चयन प्रक्रिया: यंत्रों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद आवश्यकता अनुसार ई-लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अनुदान प्रक्रिया की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. सरकार की इस पहल से प्रदेश के लाखों किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने में सहायता मिलेगी और कृषि लागत में कमी के साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है.

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Last Updated : February 27, 2026 at 1:38 PM IST