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क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत नहीं, नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में जांच अधिकारी तलब

क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दुष्कर्म प्रकरण के जांच अधिकारी को 19 जनवरी को तलब किया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 9, 2026 at 7:21 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ जांच कर रहे अनुसंधान अधिकारी को 19 जनवरी को तलब किया है. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया कि पीड़िता घटना साल 2023 में कानपुर में होना बता रही है, जबकि मामला दो साल बाद जयपुर के सांगानेर थाने में दर्ज कराया है. इसके अलावा पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि घटना के समय वह नाबालिग थी और उसने अपने रिश्तेदार की आईडी से होटल में कमरा बुक कराया था. इसके बावजूद पुलिस ने उस रिश्तेदार से कोई पूछताछ नहीं की है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक जगह पर टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मिला था. वहीं यदि पीड़िता के साथ कानपुर में दुष्कर्म हुआ, तो उसके बाद वह याचिकाकर्ता के साथ अलग-अलग शहरों में क्यों गई?

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इसका विरोध करते हुए पीड़िता के वकील दिवेश शर्मा ने कहा कि पुलिस जांच में साबित है कि दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी. इसके अलावा पीड़िता की ओर से बताए होटलों में दोनों के ठहरने का रिकॉर्ड भी मिला है. आरोपी ने मई माह में आईपीएल मैच के दौरान पीड़िता को होटल में मिलने बुलाया था और उसके साथ संबंध बनाए थे. इस दौरान पीड़िता के मना करने पर उसने उसे क्रिकेट में करियर बनाने में सहायता करने और पिता के केस में आर्थिक मदद की बात कही थी. इसके अलावा घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, तो उसकी सहमति भी कोई मायने नहीं रखती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रकरण के जांच अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए हैं.