रायपुर स्टेशन रोड में हल्के माल वाहकों की नो एंट्री,जाम से निजात दिलाने फैसला, जानिए पूरा नियम
रायपुर के व्यस्ततम क्षेत्र तेलघानी नाका और स्टेशन रोड में हल्के माल वाहकों के आवागमन को लेक नए नियम बनाए गए हैं.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 2, 2026 at 4:41 PM IST
|Updated : March 2, 2026 at 4:55 PM IST
रायपुर : रायपुर में जनसंख्या के साथ ही वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से सभी मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है.जिसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है. ऐसे में राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था का संचालन सुचारु रूप से हो सके, इसके लिए कुछ मार्ग में प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है. बाकायदा इसके लिए रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने आदेश भी जारी किया है. यह व्यवस्था फिलहाल प्रयोग के तौर पर मार्च महीने में रहेगी. यदि इसे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आने वाले दिनों में दूसरे मार्ग पर भी इस तरह के प्रयोग किया जाएंगे.
प्रयोग के तौर पर शुरु किया गया नियम
ट्रैफिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर गुरजीत सिंह ने बताया कि राजधानी रायपुर में लगातार माल वाहक वाहन और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में प्रयोग के तौर पर ट्रैफिक विभाग के द्वारा कुछ मार्गों में माल वाहक वाहन के प्रवेश और आवागमन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. यह प्रतिबंध मार्च के महीने तक रहेगी. अगर इससे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आने वाले दिनों में दूसरे मार्गों पर भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा.
यातायात विभाग के आदेश में क्या ?
जारी किए गए आदेश के मुताबिक शहर के अंदर भारी माल वाहक वाहनों को सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है. इसके साथ ही राजधानी के अति व्यस्तम क्षेत्र केलकर पारा, तेलघानी नाका चौक, गंज मंडी, भैंसथान, नहरपारा, अग्रसेन चौक ,स्टेशन रोड नर्मदा पारा जैसे क्षेत्रों में लगभग 300 की संख्या में गोदाम संचालकों के हल्के माल वाहक वाहनों से यातायात बाधित होता था.सामान लोडिंग अनलोडिंग करने के दौरान जाम की स्थिति बनने से स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों एवं उस क्षेत्र के रहवासियों को प्रतिदिन जाम से जूझना पड़ता था.

घनी आबादी और स्टेशन क्षेत्र के आसपास परचून गोदाम संचालकों को शहर के बाहर स्थान तय कर विस्थापित किए जाने की आवश्यकता है. जब तक गोदाम शहर के बाहर विस्थापित ना हो जाए तब तक सुगम यातायात की दृष्टिकोण से छोटे एवं हल्के माल वाहक वाहनों के आवागमन को शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक 4 घंटे के लिए निम्न मार्गों पर प्रवेश एवं आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है-गुरजीत सिंह, ACP, ट्रैफिक
किन मार्गों में यातायात हुआ प्रतिबंधित
01- अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग - तेलघानी नाका चौक
02- राठौर चौक से तेलघानी नाका चौक.
03 -फाफाडीह चौक- स्टेशन चौक- तेलघानी नाका चौक.
04- चुना भट्टी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज नर्मदा पारा होकर स्टेशन चौक निकास गेट तक.
05 -कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज होकर तेलघानी नाका चौक.
06 -नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर.
पुलिस ने की अपील
रायपुर शहर के व्यापारियों एवं गोदाम संचालकों से अपील है कि वह हल्के माल वाहक वाहनों को शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक स्टेशन क्षेत्र के आसपास प्रतिबंधित किए गए स्थान पर प्रवेश एवं आवागमन न कराए. नागरिकों को सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन की सुविधा देने के लिए जनहित में किए गए प्रतिबंधित आदेश का पालन कराने में पुलिस का सहयोग करें.
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