न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले कुछ बातें जरूरी, जश्न में नहीं पड़ेगा भंग, पार्टी का मजा होगा दोगुना
नए साल के जश्न में डूबने से पहले पढ़ लें ये खबर, कहीं जोश में खो न बैठे होश, प्रशासन के नियमों का रखें ध्यान.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 1:47 PM IST
|Updated : December 29, 2025 at 2:10 PM IST
भोपाल: पूरी दुनिया नए साल की तैयारियों में जुटी हुई है. कोई वेकेशन पर जाकर, कोई रेस्टोरेंट, क्लब, पब, होटल्स में नए साल का वेलकम करते हैं, तो कई अपने घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जश्न मनाता है. जहां वे अपने दोस्तों, खास लोगों को इनवाइट करते हैं, फिर खाना-पीना, जाम छलकाना और धूम-धड़ाका होता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है, कि नए साल के स्वागत की खुशी में आप नियमों को न तोड़ दें. जानिए क्या होते हैं न्यू सेलिब्रेशन के रूल.
नए साल के स्वागत में तैयारियां पूरी
सभी लोगों को नए साल के स्वागत का बेसब्री से इंतजार है. 31 दिसंबर की रात सभी शहरों में पार्टियां, होटल, क्लब और रिसॉर्ट्स में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं. वहीं सेलिब्रेशन को देखते हुए हर जगह की पुलिस भी एक्टिव मोड में है. जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो. वहीं राजधानी भोपाल प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड है. नए साल के जश्न के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है.
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आबकारी विभाग की गाइडलाइन
नए साल पर सबसे ज्यादा खपत शराब की होती है. जिसको लेकर मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने नियम जारी कर दिए हैं. अंग्रेजी शराब के लिए घर, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्ड, सामुदायिक भवन सहित संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए एक दिन का लाइसेंस जारी कर दिया गया है. जिसमें सार्वजनिक भवनों, गार्डन के लिए आपको एक दिन के लाइसेंस के लिए 5 हजार रुपए देने होंगे. होटल और रेस्टोरेंट्स को 10 हजार रुपए का भुगतान करना होगा. जबकि अगर आप एक दिन के लिए अपने घर पर बार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 500 रुपए देने होंगे.
डीजे बजाने से पहले जानें ये नियम
इसके साथ ही नए साल का जश्न बिना संगीत का अधूरा होता है. आप जानते हैं कि डीजे या साउंड बजाने का भी समय निर्धारित है. डीजे या साउंड बजाने का नियम स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है. आमतौर पर कई शहरों में रात 10 और 12 बजे तक डीजे बजाने की अनुमति रहती है. साउंड को आवासीय इलाकों में 50-70 डेसिबल या उससे कम रखना होता है. जिससे किसी को परेशानी न हो. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शोर का स्तर 10 डेसिबल ज्यादा या 75 डेसिबल तक हो सकता है.

ड्रिंक करके न करें ड्राइव, पार्टी से पहले रखें इन बातों का ख्याल
आप नए साल का जश्न पूरे जोर-शोर से मनाइए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी लापरवाही बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है. जैसे ड्रिंक करके ड्राइव न करें, अगर आपने घर पर पार्टी रखी है, तो मेहमान को ड्रिंक सर्व करने से पहले पूछ लें, कि उसे ड्राइव तो नहीं करना है. अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, तो वो नियमों के खिलाफ भी है और एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते हैं. इसके साथ ही 18 साल से कम के बच्चों को शराब का सेवन न करने दें.

मोबाइल रखें फुल चार्ज, महिलाएं रखे सेफ्टी का ध्यान
पार्टी के दौरान महिलाओं को अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखना चाहिए. किसी भी मादक पदार्थ का सेवन न करें, अनजान शख्स द्वारा दिए गए किसी भी खान-पान का सेवन करने से पहले जांच लें. इसके साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ देर रात पार्टी करके घर जाएं और अपना फोन फुल चार्ज करके रखें. भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी कैब और उसकी डिटेल दें.
राजधानी में एक्टिव मोड पर प्रशासन
न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों और होटल-रिसॉर्ट संचालकों के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थितियों से निपटने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस कमिश्नर ने आयोजकों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी आयोजन में तय क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दिया जाए.
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ब्रेथ एलाइजर से होगी चेकिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव पर होगी कार्रवाई
सभी सीसीटीवी चालू हालत में रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए. आने-जाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से चैकिंग की जाए. जिससे कोई भी शख्स ड्रिंक करके ड्राइव करते पकड़ा जाए, तो उस पर कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. नए साल की रात शहर के प्रमुख चौराहों, पार्टी जोन और व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. यातायात पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.

