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जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनते ही राशन कार्ड में अपने आप जुड़ेगा–कटेगा नाम, नहीं लगाने पड़ेंगे ई-मित्र और दफ्तरों के चक्कर

पहचान पोर्टल पर जारी होने वाले जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्रों का डेटा अब सीधे खाद्य विभाग के आरआरसीसी पोर्टल तक पहुंचेगा.

Food and Civil Supplies Department Headquarters
रसद विभाग ​मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 1:55 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटवाने की लंबी प्रक्रिया अब बीते दिनों की बात होगी. राजस्थान सरकार ने आमजन को राहत देते हुए राशन कार्ड में संशोधन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित (ऑटोमेटेड) बना दिया है. नई व्यवस्था के तहत अब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होने पर जन्म प्रमाणपत्र जारी होते ही उसका नाम संबंधित राशन कार्ड में स्वतः जुड़ जाएगा. वहीं परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होते ही उसका नाम राशन कार्ड से अपने आप हट जाएगा. इसके लिए लोगों को न तो ई-मित्र केंद्र पर आवेदन करना होगा और न ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

अब ऐसे नाम जुड़ेगा व हटेगा: जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली को पहचान पोर्टल से जोड़ दिया है. पहचान पोर्टल पर जारी होने वाले जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्रों का डेटा अब सीधे खाद्य विभाग के आरआरसीसी (Ration Card Repository and Control Centre) पोर्टल तक पहुंचेगा. दोनों पोर्टलों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी स्थापित होने के कारण पूरी प्रक्रिया स्वतः संचालित होगी और राशन कार्ड में आवश्यक संशोधन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हो जाएगा.

ऐसे जुड़ेगा–कटेगा नाम, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

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पहले यह होता था: उन्होंने बताया कि पहले राशन कार्ड में नवजात का नाम जुड़वाने या मृत सदस्य का नाम हटवाने के लिए परिवार के लोगों को आवेदन करना पड़ता था. इसके लिए दस्तावेज तैयार कर ई-मित्र केंद्र या संबंधित कार्यालयों में जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते थे. कई बार दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से प्रक्रिया में देरी भी हो जाती थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी.

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जिला रसद अधिकारी के अनुसार अब यदि किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले पहचान पोर्टल पर उसका जन्म प्रमाणपत्र जारी कराया जाएगा. जैसे ही जन्म प्रमाणपत्र जारी होगा, उसकी सूचना स्वतः राशन कार्ड के आरआरसीसी पोर्टल पर पहुंच जाएगी और माता-पिता के विवरण, आधार तथा जनआधार जैसे उपलब्ध रिकॉर्ड के मिलान के बाद नवजात का नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में सदस्य के रूप में स्वतः जोड़ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि कई बार जन्म प्रमाणपत्र बनवाते समय बच्चे का नाम तय नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में राशन कार्ड में बच्चे का नाम अस्थायी रूप से बेबी ऑफ मदर नेम के रूप में दर्ज किया जाएगा. बाद में जब पहचान पोर्टल पर बच्चे का वास्तविक नाम अपडेट होगा, तो राशन कार्ड में भी बिना किसी अलग आवेदन के उसका नाम स्वतः संशोधित हो जाएगा.

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इसी प्रकार यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो पहचान पोर्टल पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होते ही उसकी सूचना भी खाद्य विभाग के पोर्टल पर स्वतः पहुंच जाएगी. इसके आधार पर संबंधित मृतक सदस्य का नाम राशन कार्ड से अपने आप हटा दिया जाएगा. इसके लिए भी परिवार को अलग से आवेदन देने या किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. जिला रसद अधिकारी अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आमजन को केवल जन्म या मृत्यु होने की स्थिति में पहचान पोर्टल पर संबंधित प्रमाणपत्र जारी कराना होगा. इसके बाद राशन कार्ड में संशोधन की पूरी प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों को अब ई-मित्र केंद्रों पर जाकर नाम जुड़वाने या कटवाने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं रहेगी.

नई व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पात्र परिवारों पर भी समान रूप से लागू होगी. यदि संबंधित परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी है, तो नवजात का नाम राशन कार्ड में जुड़ते ही उसके हिस्से का खाद्यान्न आवंटन भी स्वतः प्रारंभ हो जाएगा. हालांकि बच्चे के पांच वर्ष की आयु पूरी होने पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए उसकी ई-केवाईसी कराना अनिवार्य रहेगा.

उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया केंद्रीकृत और सॉफ्टवेयर आधारित होगी. जिला रसद कार्यालय या ब्लॉक स्तर पर किसी प्रकार के भौतिक आवेदन, अतिरिक्त दस्तावेज अथवा शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी. सभी जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों, निरीक्षकों और उचित मूल्य दुकानदारों को नई व्यवस्था की जानकारी आमजन तक पहुंचाने तथा उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार इस प्रक्रिया के नाम पर अतिरिक्त दस्तावेज मांगता है या लोगों को भ्रमित करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.