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नैनीताल नाबालिग रेप मामला, आरोपी उस्मान की याचिका पर सुनवाई, जानिये क्या हुआ

नैनीताल नाबालिग रेप मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल नाबालिग रेप मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 24, 2026 at 4:11 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है.

सुनवाई पर उस्मान की तरफ से कहा गया कि पीड़िता के छः बार बयान हो चुके हैं, लेकिन उसके बयानों में विरोधाभास है. जिस समय घटना हुई उस वक्त लाइट थी या नहीं, वह भी साबित नहीं हो पाया है. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में ट्रायल चल रहा है. कई गवाहों के बयान हो चुके हैं. इसलिए ट्रायल को शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए जाएं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती आलोक कुमार महरा की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज हैं कि उसने एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है. जब इसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी की. पुलिस ने जैसे-कैसे माहौल को शांत किया और हालात का काबू में करते हुए आरोपी उस्मान को हिरासत में लिया था. पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए आश्वासन दिया था कि जांच के बाद उस्मान को हिरासत में लिया जाएगा. आरोपी को जांच के उपरांत सजा मिलेगी. तब से आरोपी जेल में बंद है.

पढे़ं- नैनीताल में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म मामला, आरोपी उस्मान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत