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विकासनगर के बरोटीवाला गांव में हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक, हाईकोर्ट ने इनसे मांगी रिपोर्ट

विकासनगर के बरोटीवाला गांव में शीतला नदी के पास कोलतार के हॉट मिक्स प्लांट से फैला प्रदूषण, हाईकोर्ट ने संचालन पर लगाई रोक

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 2, 2026 at 5:06 PM IST

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Updated : January 2, 2026 at 6:02 PM IST

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नैनीताल: देहरादून जिले के विकासनगर के बरोटीवाला में शीतला नदी नया पुल के पास उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के विरुद्ध कोलतार का हॉट मिक्स प्लांट लगाए जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक लगा दी है. साथ ही संबंधित कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर राज्य सरकार समेत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष: उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) ने नैनीताल हाईकोर्ट में मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हॉट मिक्स प्लांट नियमों के विपरीत चल रहा है, जो कि बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं करता है. बोर्ड इसी हफ्ते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है. जिस पर कोर्ट ने उसके संचालन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार समेत यूकेपीसीबी से प्रगति रिपोर्ट 7 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

विकासनगर के बरोटीवाला गांव में हॉट मिक्स प्लांट से फैला प्रदूषण: दरअसल, देहरादून जिले के विकासनगर के बरोटीवाला गांव निवासी प्रदीप कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके गांव के पास शीलता नदी बहती है. ठीक उसी के पास कोलतार का हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया है. जिसकी दूरी गांव से मात्र 200 मीटर है.

याचिका में ये भी कहा गया है कि हॉट मिक्स प्लांट लगने से गांव की आबोहवा प्रदूषित हो गई है. जिसकी वजह से बुजर्गों, बच्चों और खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इतना ही नहीं पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है. जब इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो राहगीरों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हैं, इसलिए जनहित को देखते हुए इस पर रोक लगाई जाए.

हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख: वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तत्काल हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार समेत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. उधर, मामले में उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए माना है कि हॉट मिक्स प्लांट नियमों के विपरीत चल रहा है.

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Last Updated : January 2, 2026 at 6:02 PM IST